Wednesday, October 16, 2024

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना | Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana – Best Info

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – हरियाणा क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana and how to Apply


मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का परिचय – हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए और एससी और बीसी के कल्याण के लिए एक ऐसी योजना तैयार की है जिसमें गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में कोई समस्या नहीं आएगी। यह एक G2C सेवा है। इस योजना के तहत केवल https://saralharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं।

  1. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति की बेटियों और विधवाओं को कन्यादान के नाम पर रु 71000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसमें रुपये की राशि रु 66,000 रुपये शादी के समय शगुन के रूप में दिए जाएंगे और शेष राशि विवाह के पंजीकरण के समय रु 5,000 रुपये दिए जाएंगे।
  2. आवेदक विवाह की तारीख से पहले अपना आवेदन जमा करेगा।
  3. विवाह के 3 माह बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य – इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा महिलाओं की बेटियों, एथलीटों या अनाथालयों में रहने वाली लड़कियों को राज्य सरकार से विवाह सहायता प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने की पात्र लड़कियां आधिकारिक साइट पर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। यह पैसा राज्य सरकार द्वारा कन्यादान के रूप में दिया जाएगा ताकि गरीब कन्याओं का विवाह भी सम्मान पूर्वक हो सके।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की मुख्य विशेषताएं

  1. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना की पूरी जानकारी इसके आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
  2. इस योजना का पूरा निर्देश मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से प्राप्त किया जा सकता है साथ ही आवेदन पत्र उनकी आधिकारिक साइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।
  3. इस योजना के तहत जल्द से जल्द काम हो सके इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप इस साइट पर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  4. इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के बाद भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हर बार जब आप वेब पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं तो तीन दिनों के बाद इस योजना के तहत आपका पंजीकरण पूरा हो जाता है।
  5. इस योजना के तहत लाभ की राशि सीधे बैंक के माध्यम से बालिका को पहुंचाई जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शादी से एक महीने पहले पंजीकरण कराना होगा और अगर शादी के 6 महीने बाद तक पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी मदद मिलती है?

  1. विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपये देती है। इसमें शादी से पहले 46 हजार रुपये और मैरिज सर्टिफिकेट देने पर 5 हजार रुपये मिलते हैं।
  2. अनुसूचित जाति , निराश्रित महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु सरकार 41000 रुपये देगी। इसमें शादी से पहले 36 हजार रुपये और शादी के बाद सर्टिफिकेट दिखाने पर 5 हजार रुपये मिलते हैं।
  3. सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग की लड़कियों को शादी के लिए सरकार 11000 रुपये अनुदान देती है। इसमें 10 हजार रुपये शादी से पहले और 1000 रुपये शादी के बाद दिए जाते हैं। यह अंतिम राशि केवल विवाह कार्ड पेश करने पर ही मिलती है। शर्त यह है कि लड़की के परिवार के पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।
  4. खिलाड़ी की शादी पर (जाति या आय की परवाह किए बिना) सरकार उसे 31,000 रुपये अनुदान देती है।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ एवं फायेदे और विशेषताएं निम्नलिखित हैं  – 

श्रेणी: विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित / अनाथ और निराश्रित बच्चे। (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या जिनकी पारिवारिक आय एक लाख से कम है) : शगुन की कुल राशि –51000/-
  • शादी के जश्न पर या उससे पहले भुगतान किया जाना है। 46000/
  • शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना: विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए: 5000/-
श्रेणी: अनुसूचित जाति/डीटी/टपरीवास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समुदाय : शगुन की कुल राशि –71,000/-
  • शादी के जश्न पर या उससे पहले भुगतान किया जाना है। 66,000/-
  • शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना:: विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए: 5000/-
श्रेणी: खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति/कोई भी आय)। : शगुन की कुल राशि –31,000/-
  • विवाह के उत्सव पर या उससे पहले भुगतान किया जाना। 31,000/-
  • शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना:-विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना है:
श्रेणी: अनुसूचित जाति के अलावा बीपीएल के सभी वर्ग। : शगुन की कुल राशि –31,000/-
  • शादी के जश्न पर या उससे पहले भुगतान किया जाना – 28,000/-
  • शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना: विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना है: 3000
श्रेणी: सामूहिक विवाह : शगुन की कुल राशि –51,000/-
  • शादी के जश्न पर या उससे पहले भुगतान किया जाना – 46,000
  • शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना:— विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए: 5000/-
श्रेणी: दिव्यांगजन : शगुन की कुल राशि –51,000/-
  • शादी के जश्न पर या उससे पहले भुगतान किया जाना—-
  • शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाएगा। 51,000/-
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना है: —
यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों विकलांग हैं। / यदि नए विवाहित जोड़े में से एक जीवनसाथी अक्षम है- शगुन की कुल राशि –31,000/-
  • शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना। 31000
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना है:
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana

पात्रता-  इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं

  • आयु*: न्यूनतम आयु: महिला के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष
  • लिंग*: महिला
  • निवास का प्रकार*: दोनों
  • लाभार्थी राज्य: हरियाणा
  • आय विवरण (प्रति वर्ष) पारिवारिक आय– न्यूनतम आय: 0, अधिकतम आय: ₹100000
  • जाति*: सभी
  • धर्मः सब
  • विकलांगता: विकलांगता प्रतिशत (%): – न्यूनतम: 40%
  • शिक्षा: शैक्षिक योग्यता: कक्षा 1-12वीं / डिप्लोमा / स्नातक / स्नातकोत्तर / पीएच.डी. / प्रोफेशनल डिग्री / वोकेशनल कोर्स / आईटीआई कोर्स
  • रोजगार: रोजगार की स्थिति: (बहु-चयनित) सभी, नियोजित, बेरोजगार, स्व-नियोजित / उद्यमी
  • भूमि जोतना: ढाई एकड़ से अधिक भूमि नहीं

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana

आवेदन प्रक्रिया –ऑफलाइन

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना होगा।

  1. हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है।
  2. आप आवेदन पत्र नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
  3. आधिकारिक वेबसाइट जिसका नाम है http://haryanascbc.gov.in/
  4. उसके बाद हरियाणा शादी शगुन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  5. अगर आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप नीचे दिए गए पतों पर संपर्क कर सकते हैं या आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बे नं। 53-54, कल्याण भवन, सेक्टर – 2,

पंचकुला- 134109

हरियाणा, भारत।

दूरभाष: 0172-2564006, 2567009

ईमेल: [email protected]

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना - हरियाणा क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana and how to Apply
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – हरियाणा क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana and how to Apply
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आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन

आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी दस्तावेज जमा करें, उसके बाद ही किसी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। (https://saralharyana.gov.in/)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना –  हाइलाइट्स

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना | Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana क्या है? इसके क्या फायदे हैं

योजना का नामMukhya Mantri Vivah Shagun Yojana
योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – हरियाणा
आरंभ तिथियह योजना 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शासन में शुरू की गई थी।
घोषणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय – हरियाणा सरकार द्वारा
योजना का उद्देश्यहरियाणा विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय योजना है, इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और हरियाणा में रहने वाली गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विधवा महिलाओं की शादी होने पर सरकार उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर 71000 हजार की राशि देगी।
आधिकारिक वेबसाइटhttp://haryanascbc.gov.in/

 


मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना | Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

  1. आधार कार्ड
  2. बीपीएल राशन कार्ड
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. हरियाणा निवासी पत्र
  5. तलाक प्रमाण पत्र
  6. विवाह कार्ड
  7. बैंक खाता पासबुक (विवरण)
  8. पासपोर्ट साइज फोटो
  9. वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
  10. जाति प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana – FAQ

✅ प्रश्न- हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर- इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

✅ प्रश्न- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत कितनी राशि दी जाती है?

उत्तर- एमएमवीएसवाई योजना के तहत 71 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

✅ प्रश्न- कन्यादान योजना हरियाणा आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें?

उत्तर- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक का पालन करें। अन्यथा, आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

✅ प्रश्न- हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें ?

उत्तर- इसके लिए आप सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आवेदन पत्र को डाउनलोड कर संबंधित कार्यालय में समय रहते जमा कर दें। अधिक विवरण के लिए ऊपर पढ़ें।


केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें

Archana Kushwaha
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