मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana and how to Apply
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का परिचय – मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सभी गरीब किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें खेती के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना है। कई बार किसानों को खेती को बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए किसान कल्याण योजना शुरू की गई है.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कृषि के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करने, किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने और राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की अवधारणा को पूरा करने के लिए है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की किसानों के लिए एक प्रमुख योजना है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत 25 सितंबर, 2020 को हुई थी.
- यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संचालित है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- वर्तमान में भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना चला रही है।
- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारतीय किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
- इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की।
- योजना के शुरुआती चरण में मध्य प्रदेश सरकार किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी।
- लेकिन साल 2023 में मध्य प्रदेश ने इस राशि को बढ़ाने का फैसला लेकर किसानों को तोहफा दिया.
अब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- किसानों को सहायता राशि 3,000 रुपये की दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- इससे पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली रकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
- दोनों योजनाओं की धनराशि मिलाकर मध्य प्रदेश में किसानों की आय प्रति वर्ष 12,000 रुपये बढ़ जाएगी.
- मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख किसानों को 1,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत धनराशि के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को अपने गांव के पटवारी से संपर्क करना होगा।
- राज्य के पंजीकृत किसान मध्य प्रदेश सरकार के सारा पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- किसान आधार संख्या, बैंक खाता संख्या या पीएमकिसान आईडी के माध्यम से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अपने धन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पात्र किसानों की सूची भी जारी की है, जिसे यहां देखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभ एवं फायेदे और विशेषताएं निम्नलिखित हैं –
- किसानों को सालाना 4,000 रुपये 2,000 रुपये की दो किस्तों में दिए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को अब मिलेंगे 6 हजार रुपये
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ( मुख्यमंत्री सम्मान निधि ) नई अपडेट 2023 | CM Kisan Samman Nidhi
मध्य प्रदेश सरकार की किसान कल्याण योजना के तहत वर्तमान में राज्य के लगभग 82 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक किसानों को दो-दो हजार रुपये के पांच भुगतान मिल चुके हैं. अभी तक सीएम किसान योजना के तहत 4,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है.
अब सभी पात्र पंजीकृत किसानों को हर साल 2000 हजार की 3 किस्तों में ₹6000 ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रति वर्ष ₹6000 भी मिलते हैं। इस तरह मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर हर साल 12,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है.
अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसान हैं तो आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे हम आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana
पात्रता- इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- आवेदक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए जिस पर वे खेती कर रहे हैं।
- सभी संस्थागत भूमि धारकों के साथ-साथ अन्य किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं, पात्र नहीं हैं।
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) /ग्रुप डी कर्मचारी)
- सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन रु. उपरोक्त श्रेणी के 10,000/-या अधिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके अपना पेशा चला रहे हैं।
- आवेदक गरीब किसान होना चाहिए ताकि उन्हें खेती के लिए वित्तीय सहायता मिल सके।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana
आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन
- आवेदकों को आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट या यहां से डाउनलोड करना होगा।
- आवेदक अपने क्षेत्र के ग्राम पटवारी कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र भरें.
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
- आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज ग्राम पटवारी के पास जमा करें।
- ग्राम पटवारी आवेदन स्वीकृत कराएंगे और आवेदक दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
संपर्क करने का विवरण
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2708242
राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश,
वल्लभ भवन – 2, मंत्रालय,
अरेरा हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश, 462011.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लाभार्थी की स्थिति कैसे देंखे –
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लाभार्थी स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले आधिकारिक SAARA पोर्टल वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर सीएम किसान कल्याण योजना लाभार्थी स्थिति का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या पीएम किसान आईडी, जो भी आपको चाहिए उसे डालें और कैप्चा कोड डालकर सर्च करें।
- ठीक ऐसा करने पर, लाभार्थी की स्थिति आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना | मुख्यमंत्री सम्मान निधि का पैसा कैसे चेक करें –
ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन देख सकते हैं –
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in खोलें।
- होम पेज के नीचे “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लाभार्थी स्थिति” बॉक्स पर क्लिक करें।
- नया पेज खुलने पर किसान आधार नंबर, बैंक खाता या पीएम किसान आईडी दर्ज करें।
- फिर अधिक कैप्चा कोड भरें और ‘खोज’ बटन पर क्लिक करें
- ऐसा करते ही आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का स्टेटस दिखाई देगा.
इस तरह आप किसान कल्याण योजना का पैसा चेक कर पाएंगे। इसके अलावा आप बैंक खाते में बैलेंस चेक करके यह भी जान सकेंगे कि पेमेंट आया है या नहीं।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना – हाइलाइट्सराष्ट्रीय कृषि विकास योजना | Rashtriya Krishi Vikas Yojana क्या है? इसके क्या फायदे हैं | |
योजना का नाम | Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
आरंभ तिथि | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत 25 सितंबर, 2020 को हुई थी. |
घोषणा | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा – मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संचालित है |
योजना का उद्देश्य | इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें खेती के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना है। कई बार किसानों को खेती को बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए किसान कल्याण योजना शुरू की गई है. |
आधिकारिक वेबसाइट | http://saara.mp.gov.in/ |
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना | Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
- पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड।
- कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज।
- निवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक:-
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- वोटर आई कार्ड।
- बिजली का बिल।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana – FAQ
✅ प्रश्न- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है?
उत्तर- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसान की वित्तीय सहायता के लिए शुरू की गई थी।
✅ प्रश्न- योजना के तहत क्या लाभ हैं?
उत्तर- किसानों को सालाना 4,000 रुपये 2,000 रुपये की दो किस्तों में दिए जाएंगे।
✅ प्रश्न- किसे मिलेगा योजना का लाभ?
उत्तर- मध्य प्रदेश के आवासीय किसान जो पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हैं।
✅ प्रश्न- क्या अन्य राज्य के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर- नहीं, केवल मध्य प्रदेश के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
✅ प्रश्न- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर- 1. आवेदकों को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। 2. आवेदक अपने क्षेत्र के ग्राम पटवारी कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 3. आवेदन पत्र भरें. 4. जरूरी दस्तावेज संलग्न करें. 5. आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज ग्राम पटवारी के पास जमा करें। 6. ग्राम पटवारी आवेदन स्वीकृत कराएंगे और आवेदक दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
✅ प्रश्न- कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर- 1. पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन नंबर 2. आधार कार्ड.कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज. 3, निवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक।
✅ प्रश्न- वित्तीय पात्रता मानदंड क्या है?
उत्तर- आवेदक गरीब किसान होने चाहिए ताकि उन्हें खेती के लिए वित्तीय सहायता मिल सके और करदाता नहीं होना चाहिए।
✅ प्रश्न- क्या किसान कल्याण योजना के लिए नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है?
उत्तर- नहीं, मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जोड़ा जाएगा और लाभ उसी बैंक खाते में प्राप्त होगा।
✅ प्रश्न- क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर होना अनिवार्य है?
उत्तर- हां, आवेदक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
✅ प्रश्न- पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
उत्तर- 1. नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pmkisan.gov.in/ 2. नए किसान पंजीकरण पर क्लिक करें। 3. आवश्यक विवरण (आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य का नाम) भरें और आगे बढ़ें।