मधु बाबू पेंशन योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Madhu Babu Pension Yojana and how to Apply
Madhu Babu Pension Yojana | मधु बाबू पेंशन योजना का परिचय – 1 जनवरी 2008 को शुरू की गई, “मधु बाबू पेंशन योजना (एमबीपीवाई)” महिला एवं बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा एक पेंशन योजना है। यह योजना पूरे उड़ीसा राज्य में लागू है। वर्तमान में राज्य में “राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, 1989” और “उड़ीसा विकलांगता पेंशन योजना, 1985” के तहत कवर किए जा रहे सभी लाभार्थियों को एमबीपीवाई के तहत लाभार्थियों के रूप में माना जाएगा और उन्हें प्रति महीने ₹ 700/- तक की पेंशन प्रदान की जाएगी।
मधु बाबू पेंशन योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
वर्ष 2008 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्धन वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग नागरिकों, विधवा महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को बुढ़ापे में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना से वरिष्ठ नागरिक भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जायेंगे और उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
ओडिशा मधु बाबू पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मधु बाबू पेंशन योजना वर्ष 2008 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग नागरिकों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना दो योजनाओं (संशोधित वृद्धावस्था पेंशन नियम, 1989 और विकलांगता पेंशन नियम, 1985) को मिलाकर एक एकल योजना (मधु बाबू पेंशन योजना) के रूप में शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत बुजुर्ग महिला या पुरुष जिनकी उम्र 60 से 80 वर्ष के बीच है उन्हें हर महीने 500 रुपये और जिन नागरिकों की उम्र 80 साल से अधिक है उन्हें हर महीने 700 रुपये मिलेंगे।
- इस योजना के तहत 60 से 80 साल की उम्र के ट्रांसजेंडर लोगों को हर महीने 500 रुपये और 80 साल से अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर लोगों को हर महीने 900 रुपये मिलेंगे।
- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मधु बाबू पेंशन योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Madhu Babu Pension Yojana
- 60-79 वर्ष की आयु वाले लाभार्थी के लिए पेंशन ₹ 500/- प्रति माह होगी।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए पेंशन ₹ 700/- प्रति माह होगी।
- पेंशन हर महीने की 15 तारीख को “जन सेवा DlWAS” पर ₹ 100/- के मूल्यवर्ग में वितरित की जाएगी।
मधु बाबू पेंशन योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Madhu Babu Pension Yojana
पात्रता- इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं
- आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए –
- आवेदक की आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है।
- आवेदक एक विधवा है।
- आवेदक एक कुष्ठ रोगी है जिसमें विकृति के स्पष्ट लक्षण हैं।
- आवेदक 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति है और अपनी विकृति या विकलांगता के कारण अंधा या अस्थि विकलांग, मानसिक रूप से मंद, सेरेब्रल पाल्सी के कारण सामान्य काम करने में असमर्थ है।
- आवेदक एक एड्स रोगी की विधवा है।
- आवेदक राज्य/जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा पहचाना गया एक एड्स रोगी है (नियम 6 (बी) के तहत आय पर ध्यान दिए बिना)।
- आवेदक की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से ₹ 24,000/- प्रति वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदक ओडिशा का स्थायी निवासी/अधिवासी है।
- आवेदक को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी संगठन से कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है।
मधु बाबू पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Madhu Babu Pension Yojana
आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन
मधु बाबू पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे(Madhu Babu Pension Yojana Online Apply)
- इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके सबसे पहले दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर वेबसाइट के होमपेज पर ही आपको Beneficiary Services वाले सेक्शन में Pension Schemes नाम का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- फिर नए पेज पर आपको Application for Beneficiary नाम का सेक्शन मिलेगा जिसमे आपको Choose Scheme वाले ऑप्शन में यह Madhu Babu Pension Yojana सिलेक्ट करना है।
- और फिर आपको Proceed वाले बटन पर क्लिक करना है।
- फिर आपको नए पेज पर इस योजना के आवेदन फॉर्म मिल जाएगा जिसे आपको ऑनलाइन ही अच्छे से भरना है।
- फिर आपको यहां अपना नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।
- आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, आयु प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी और बैंक की पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, इसमें अलावा अपने अंगूठे का निशान और अन्य दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
- फिर आपको अपनी एक रंगीन स्कैन फोटो Upload Image पर क्लिक करके अपलोड करनी होगी।
- फिर आपको अंत में दिए गए डिक्लेरेशन के सारे चेक बॉक्स पर चेक करना होगा।
- फिर आपको Submit बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से अपने इस योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन कर दिया है।
आवेदन प्रक्रिया –ऑफलाइन
जमा करना:
चरण 1: आवेदन पत्र ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय या कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका / एनएसी, ग्राम पंचायत मुख्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
चरण 2: आवश्यक दस्तावेजों के साथ तीन प्रतियों में निर्धारित फॉर्म में विधिवत भरा हुआ आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी या शहरी क्षेत्रों में एनएसी / नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी या अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। संवितरण स्थल पर पेंशन संवितरित करना।
चरण 3: मौके पर ही रसीद की पावती प्राप्त करें।
चरण 4: आवेदन प्राप्त होने की तारीख और समय के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में ब्लॉक स्तर पर बनाए गए फॉर्म-एमबीपीवाई-II (ग्राम पंचायत-वार) में रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन खंड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। अंत।
सत्यापन:
चरण 1: आवेदन प्राप्त होने पर, बी.डी.ओ. इसे ब्लॉक के सामाजिक शैक्षिक आयोजक के माध्यम से फॉर्म-एमबीपीवाई-द्वितीय में रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
चरण 2: फिर वह ब्लॉक के संबंधित विस्तार अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच कराएगा, जिसे पर्यवेक्षण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत / शहरी निकाय को सौंपा गया है। शहरी क्षेत्रों के मामले में नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी/एन.ए.सी. की सहायता ली जायेगी। आवेदन की जांच के लिए विस्तार अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।
चरण 3: प्रत्येक विस्तार अधिकारी, बी.डी.ओ. से आवेदन प्राप्त होने पर। आवेदक की पात्रता की जांच करेगा, प्रमाणन अधिकारी के साथ व्यक्तिगत संपर्क करके संलग्न दस्तावेजों की गहन जांच करेगा और अपने निष्कर्षों को आवेदन के मुख्य भाग पर उचित स्थान पर दर्ज करेगा और उसे बी.डी.ओ. को अग्रेषित करेगा। 15 दिनों की अवधि के भीतर.
चरण 4: विस्तार अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के बाद, खंड विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आवेदनों की जांच करेगा और मंजूरी के लिए प्राथमिकता के क्रम में 15 दिनों की अवधि के भीतर उप-कलेक्टर को सिफारिश करेगा।
चरण 5: उप-कलेक्टर बी.डी.ओ. द्वारा बताए गए आवेदनों की प्राथमिकता के क्रम में फॉर्म एमबीपीवाई-III में रजिस्टर बनाए रखेगा। ग्राम पंचायत-वार / ब्लॉक-वार / एन.ए.सी.-वार / नगर पालिका-वार।
प्रतिबंध:
चरण 1: आवेदन प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी अधिकतम पंद्रह दिनों की अवधि में उनकी जांच कराएंगे। वह या तो पेंशन के भुगतान को मंजूरी दे सकता है या अस्वीकृति के कारणों के स्पष्ट उल्लेख के साथ आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या संदेह वाले किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। उप-विभागीय समाज कल्याण अधिकारी आवेदनों के समय पर निपटान और फॉर्म-एमबीपीवाई-III में रजिस्टर के रखरखाव में उप-कलेक्टर की सहायता करेंगे।
चरण 2: उप-कलेक्टर द्वारा मांगे गए स्वीकृत/अस्वीकृत/स्पष्टीकरण को संबंधित खंड विकास अधिकारी को वापस कर दिया जाएगा, जो बदले में उप-कलेक्टर के प्रश्नों को स्पष्ट करेगा और सात दिनों के भीतर मंजूरी/अस्वीकृति के लिए फिर से जमा करेगा।
चरण 3: खंड विकास अधिकारी सूचना के तहत पोस्टिंग प्रमाणपत्र के तहत ऐसे आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आवेदक को फोटो पहचान पत्र के साथ मंजूरी आदेश की एक प्रति (एमबीपीवाई-वी) या अस्वीकृति आदेश भेजेगा। जहां आवश्यक हो, संबंधित कार्यकारी अधिकारी को।
भुगतान:
पूरी पेंशन का भुगतान रजिस्टर में उनकी प्राथमिकता के अनुसार मंजूरी के महीने के बाद वाले महीने की पहली तारीख से शुरू होगा। फॉर्म एमबीपीवाई-II में पेंशनभोगी की मृत्यु या अन्यथा के कारण रिक्त स्लॉट की गणना या लक्षित संख्या में वृद्धि के अधीन। उस विशेष ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में लाभार्थियों की संख्या।
मधु बाबू पेंशन योजना – हाइलाइट्समधु बाबू पेंशन योजना | Madhu Babu Pension Yojana क्या है? इसके क्या फायदे हैं | |
योजना का नाम | Madhu Babu Pension Yojana |
योजना का नाम | मधु बाबू पेंशन योजना |
आरंभ तिथि | 1 जनवरी 2008 को शुरू की गई |
घोषणा | महिला एवं बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा एक पेंशन योजना है। |
योजना का उद्देश्य | वर्ष 2008 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्धन वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग नागरिकों, विधवा महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को बुढ़ापे में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना से वरिष्ठ नागरिक भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जायेंगे और उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ssepd.gov.in/ |
मधु बाबू पेंशन योजना | Madhu Babu Pension Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मधु बाबू पेंशन योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
- हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की तीन समान सत्यापित प्रतियां (एमबीपी की सभी श्रेणियों के लिए)।
- संबंधित तहसीलदार से कुल वार्षिक पारिवारिक आय के संबंध में प्रमाण पत्र (डब्ल्यूपी-एड्स / डीपी-एड्स को छोड़कर सभी के लिए)
- विकलांगता के नवीनतम प्रतिशत के उचित उल्लेख के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता के कारण पेंशन के आवेदकों के लिए (डीपी श्रेणी के लिए)
- सक्षम प्राधिकारी/चिकित्सा अधिकारी स्थानीय पी.एच.सी. से कुष्ठ रोग से पीड़ित होने तथा हाथ-पैर खोने तथा सामान्य कार्य करने में असमर्थ होने के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र। /अस्पताल संबंधित खंड विकास अधिकारी/तहसीलदार (सीएलपी के लिए) द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित।
- उड़ीसा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की अनुशंसा (डीपी-एड्स के लिए)
- आवेदक के संबंध में आयु का प्रमाण (ओएपी / डीपी श्रेणियों के लिए) (ग्राम पंचायत / एनएसी / नगर पालिका की मतदाता सूची या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र)। ध्यान दें: यदि उपरोक्त में से कोई भी उपलब्ध/भरोसेमंद नहीं है, तो निकटतम पी.एच.सी./अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे के चिकित्सा अधिकारी से आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
मधु बाबू पेंशन योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Madhu Babu Pension Yojana – FAQ
✅ प्रश्न- “मधु बाबू पेंशन योजना” कब शुरू की गई थी?
उत्तर- “मधु बाबू पेंशन योजना” 1 जनवरी 2008 को शुरू की गई थी।
✅ प्रश्न- इस योजना का प्रबंधन कौन सा विभाग करता है?
उत्तर- इस योजना का प्रबंधन महिला एवं बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाता है।
✅ प्रश्न- क्या तमिलनाडु के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर- नहीं, यह योजना केवल उड़ीसा राज्य के निवासियों के लिए लागू है।
✅ प्रश्न- इस योजना के माध्यम से कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी पेंशन प्राप्त कर सकता है?
उत्तर- इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली पेंशन की अधिकतम राशि ₹ 700/- प्रति माह है।
✅ प्रश्न- क्या इस योजना के लिए कोई आयु-संबंधित मानदंड है?
उत्तर- हां, आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
✅ प्रश्न- यदि लाभार्थी की आयु 55 वर्ष है तो पेंशन की राशि क्या होगी?
उत्तर- 60-79 वर्ष की आयु वाले लाभार्थी के लिए पेंशन ₹ 500/- प्रति माह होगी।
✅ प्रश्न- यदि लाभार्थी की आयु 89 वर्ष है तो पेंशन की राशि क्या होगी?
उत्तर- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए पेंशन ₹ 700/- प्रति माह होगी।
✅ प्रश्न- मुझे योजना दिशानिर्देशों का लिंक कहां मिल सकता है?
उत्तर- योजना दिशानिर्देश इस लिंक पर पाए जा सकते हैं – https://ssepd.gov.in/system/download/mbpy%20guidelines.pdf
✅ प्रश्न- यदि मुझे पहले से ही कोई अन्य पेंशन मिल रही है तो क्या मैं आवेदन करने के लिए पात्र होऊंगा?
उत्तर- नहीं, पात्र होने के लिए, आवेदक को पहले से ही संघ सरकार या राज्य सरकार या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी संगठन से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
✅ प्रश्न- क्या इस योजना में आय संबंधी कोई मानदंड है?
उत्तर- हाँ, आवेदक की पारिवारिक आय (सभी स्रोतों से) ₹ 24,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
✅ प्रश्न- मुझे आवेदन पत्र का प्रारूप कहां से मिल सकता है?
आवेदन पत्र का प्रारूप ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय या कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/एनएसी, ग्राम पंचायत मुख्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
✅ प्रश्न- आवेदन पत्र के साथ कौन से दस्तावेज़ संलग्न होने आवश्यक हैं?
उत्तर- निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है: 1. हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की तीन समान प्रमाणित प्रतियां (एमबीपी की सभी श्रेणियों के लिए)।
2. संबंधित तहसीलदार से कुल वार्षिक पारिवारिक आय के संबंध में प्रमाण पत्र (डब्ल्यूपी-एड्स / डीपी-एड्स को छोड़कर सभी के लिए)
3. विकलांगता के नवीनतम प्रतिशत के उचित उल्लेख के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र या, जैसे आवेदकों के लिए विकलांगता के कारण पेंशन (डीपी श्रेणी के लिए)
4. सक्षम प्राधिकारी / चिकित्सा अधिकारी स्थानीय पी.एच.सी. से कुष्ठ रोग से पीड़ित होने और अंगों की हानि और सामान्य कार्य करने में असमर्थ होने के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र। /अस्पताल संबंधित खंड विकास अधिकारी/तहसीलदार (सीएलपी के लिए) द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित।
5. उड़ीसा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी से अनुशंसा (डीपी-एड्स के लिए)
6. आवेदक के संबंध में आयु का प्रमाण (ओएपी / डीपी श्रेणियों के लिए) (ग्राम पंचायत / एनएसी / नगर पालिका की मतदाता सूची या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म पंजीकरण) प्रमाणपत्र)। ध्यान दें: यदि उपरोक्त में से कोई भी उपलब्ध/भरोसेमंद नहीं है, तो निकटतम पी.एच.सी./अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे के चिकित्सा अधिकारी से आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
✅ प्रश्न- आयु के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं?
उत्तर- निम्नलिखित दस्तावेजों को आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है: ग्राम पंचायत / एन.ए.सी. / नगर पालिका की मतदाता सूची या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र।
✅ प्रश्न- यदि आवेदक के पास आयु का कोई प्रमाण नहीं है तो क्या स्थिति होगी?
उत्तर- यदि ऐसा कोई मामला है, तो निकटतम पी.एच.सी./अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे के चिकित्सा अधिकारी से आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
✅ प्रश्न- आवेदन के साथ हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो की कितनी प्रतियां जमा की जाएंगी?
उत्तर- हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की तीन समान सत्यापित प्रतियां (एमबीपी की सभी श्रेणियों के लिए)।