उत्तराखंड किसान पेंशन योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Kisan Pension Yojana and how to Apply
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का परिचय – उत्तराखंड पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के सभी पात्र नागरिक अपना भरण-पोषण ठीक से कर सकेंगे और उनके जीवन में भी सुधार होगा।
उत्तराखंड पेंशन योजना से उत्तराखंड के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी नागरिक उत्तराखंड पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को जीवनयापन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में पैसा स्थानांतरित किया जाता है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के तहत राज्य के वृद्ध किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यह वित्तीय सहायता 14,400 रुपये प्रति वर्ष है। जो सरकार द्वारा 6-6 माह के अंतराल पर दो किश्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब तक 1539 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य – सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह योजना शुरू की है। कमजोर आर्थिक स्थिति और खेतों में कम आय के कारण किसान कर्ज में दब जाता है, किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान पेंशन योजना उत्तराखंड की शुरुआत की है। जिसके तहत सरकार लाभार्थी किसानों को 1000 रुपये प्रतिमाह अनुदान देकर आर्थिक मदद करती है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Kisan Pension Yojana
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लाभ एवं फायेदे और विशेषताएं निम्नलिखित हैं –
- यह वित्तीय सहायता 14,400 रुपये प्रति वर्ष है।
- किसान इस प्रणाली से लाभान्वित होकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं।
- सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है।
- राज्य के सभी किसानों को किसान योजना पेंशन का लाभ मिलेगा।
- किसी किसान भाई को अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है।
- इस राशि से किसान अपने खेत के लिए बीज, खाद आदि खरीद सकता है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करना होगा, जो हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Kisan Pension Yojana
पात्रता- इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹48000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Kisan Pension Yojana
आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन
आवेदन प्रक्रिया :-
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर, सभी योजनाओं के आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें या सीधे क्लिक करें
- नए पेज पर “किसान पेंशन योजना” लिंक पर क्लिक करें या सीधे क्लिक कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भरें।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- तत्पश्चात् सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों के साथ जिला उद्यान अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- इसके लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको अप्लाई/स्टेटस ऑप्शन में न्यू एप्लिकेशन की स्थिति जानने का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज पर जाने के बाद, आपको अपना एप्लिकेशन नंबर दर्ज करना होगा, फिर कैप्चा कोड दर्ज करें और शो स्टेटस पर क्लिक करें, आपके आवेदन की स्थिति आपके सामने आ जाएगी।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना – हाइलाइट्सकिसान पेंशन योजना | Kisan Pension Yojana क्या है? इसके क्या फायदे हैं | |
योजना का नाम | Kisan Pension Yojana – Uttarakhand |
योजना का नाम | उत्तराखंड किसान पेंशन योजना |
आरंभ तिथि | उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने 5 जून 2014 को ‘किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना’ को मंजूरी दी। यह योजना 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई। |
घोषणा | उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने 5 जून 2014 को ‘किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना’ को मंजूरी दी। |
योजना का उद्देश्य | सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह योजना शुरू की है। कमजोर आर्थिक स्थिति और खेतों में कम आय के कारण किसान कर्ज में दब जाता है, किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान पेंशन योजना उत्तराखंड की शुरुआत की है। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना | Kisan Pension Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
- जमीन के दस्तावेज।
- आवेदक किसान का आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जमीन संबंधी शपथ पत्र 10 रुपये के स्टांप पेपर पर जमा करना होगा।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक खाते के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी।
- पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो। जाति प्रमाण पत्र। वोटर आई कार्ड।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Kisan Pension Yojana – FAQ
✅ प्रश्न- जिनके लिए यह योजना शुरू की गई थी
उत्तर- किसान को।
✅ प्रश्न- किसान के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?
उत्तर- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
✅ प्रश्न- योजनाओं का क्या लाभ है?
उत्तर- यह वित्तीय सहायता 14,400 रुपये प्रति वर्ष है।
✅ प्रश्न- यह योजना किस राज्य के लिए शुरू की गई है?
उत्तर- उत्तराखंड
✅ प्रश्न- आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर- https://socialwelfare.uk.gov.in/
✅ प्रश्न- आवेदन पत्र कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर- URL : https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/125-application-forms-of-all-the-schemes
✅ प्रश्न- आवश्यक दस्तावेजों की सूची
उत्तर- 1. जमीन के दस्तावेज। 2.आवेदक किसान का आधार कार्ड। 3. आयु प्रमाण पत्र। 4. जमीन संबंधी शपथ पत्र 10 रुपए के स्टांप पेपर पर जमा करना होगा। 5. पता। 6. प्रमाण बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक खाते के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी। 7. पासपोर्ट साइज कलर फोटो। 8. जाति प्रमाण पत्र । 9. मतदाता पहचान पत्र।