मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Gramin Kamgar Setu Yojana and how to Apply
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का परिचय – मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है योजना । जिसका लाभ राज्य के कामकाजी गरीबों को प्रदान किया जाएगा। योजना के माध्यम से जिन उम्मीदवारों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है उन्हें सरकार से सहायता राशि प्राप्त होगी ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन उम्मीदवारों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, उन्हें योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत सामान्य वर्ग, बीपीएल वर्ग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सभी युवाओं को व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा। युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी।
यह योजना राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने और बेरोजगारी दर को कम करने में विशेष भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के ऑनलाइन पंजीयन के तहत युवाओं को योजना का लाभ प्राप्त होगा। युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा युवा नागरिकों को यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य – मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सरकार की ओर से 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ताकि उम्मीदवार अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। जिससे बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। योजना के माध्यम से स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के सभी आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने वाले उम्मीदवारों को ही योजना का लाभ लेने के योग्य माना जाएगा।
गरीब वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना (मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना) के तहत युवाओं के बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही 18 से 55 वर्ष की आयु के नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की विशेषताएं :
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इन योजनाओं के समायोजन एवं क्रियान्वयन से संबंधित डाटा एकत्र करने का समस्त कार्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अनुसार कैबिनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का समस्त क्रियान्वयन प्रत्येक विभाग द्वारा अपने बजट के आधार पर किया जायेगा।
- योजना के अनुसार सांसद मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाना चाहिए।
- योजना के तहत कार्य भी तय किया जाएगा और साथ ही यह प्रयास किया जाएगा कि इस परियोजना की लागत की अधिकतम राशि 50 प्रतिशत से अधिक हो।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के फायेदे – मध्यप्रदेश आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से अभ्यर्थियों को मिलने वाले लाभ :
- जिन उम्मीदवारों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें सरकार से 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- योजना से बेरोजगारी भी बढ़ेगी।
- मप्र मुख्यमंत्री वित्तीय सहायता योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, मजदूरों आदि को प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे और युवा नागरिकों को अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिलेगा।
- लोग अपना स्वरोजगार शुरू कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री मप्र आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से सामान्य वर्ग के लोगों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं श्रमिकों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा।
- उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana
पात्रता- इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं
- मुख्यमंत्री मप्र वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं या जिन्होंने किसी अन्य योजना के तहत स्वरोजगार शुरू किया है, उन्हें मप्र आर्थिक कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- सांसद आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए, प्राप्तकर्ताओं की आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana
आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- मप्र आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर उम्मीदवारों के पास अप्लाई फॉर द इकोनॉमिक वेलनेस प्लान का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें।
- अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना से संबंधित विभागों की सूची आ जाती है।
- वहां से संबंधित विभाग का चयन करें और उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- जिसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- वहां आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी पूरी करने के बाद संबंधित दस्तावेज फॉर्म में अपलोड करें।
- जिसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
आईएफएस कोड कैसे प्राप्त करें :
- लाभार्थी का IFS कोड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब पेज पर मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना विकल्प पर जाएं और ऐप पर क्लिक करें।
- फिर विभागों की सूची से विभाग का चयन करें।
- अब खुले हुए पेज पर आईएफएस कोड के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद खुले पेज पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर संबंधित जानकारी खुल जाएगी।
आवेदन की स्थिति की जाँच करना :
- आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए, उम्मीदवारों को सबसे पहले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर खुले पेज पर योजना के लिए आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब विभागों की सूची में से विभाग का चयन करें।
- फिर खुले हुए पेज पर एप्लिकेशन स्टेटस चेक ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको डिटेल्स भरनी है।
- सभी जानकारी भरें और सबमिट पर क्लिक करें
- फिर आपके सामने आवेदन की स्थिति खुल जाती है।
पोर्टल कैसे लॉगिन करें :
- जिन उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉग इन करने की आवश्यकता है, उन्हें सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब खुले हुए पेज पर मुख्यमंत्री कल्याण योजना का विकल्प दिखाई देगा।
- वहां आपको एप्लिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब खुले हुए पेज पर अपने विभाग का चयन करें जिसके लिए आपको लॉग इन करना है।
- फिर खुले हुए पेज पर लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- वहां मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- जिसके बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना – मध्य प्रदेश हाइलाइट्समुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना | Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana क्या है? इसके क्या फायदे हैं | |
योजना का नाम | Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना |
आरंभ तिथि | इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। |
घोषणा | पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने |
योजना का उद्देश्य | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सरकार की ओर से 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ताकि उम्मीदवार अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। जिससे बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। योजना के माध्यम से स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://msme.mponline.gov.in/ |
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना | Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है। लाभार्थी सूची में उपलब्ध कराए गए दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट का विवरण
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- श्रमिक प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana – FAQ
✅ प्रश्न- मुख्यमंत्री कल्याण योजना क्या है ?
उत्तर- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना बीपीएल श्रेणी के नागरिकों के लिए अपना स्वरोजगार स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।
✅ प्रश्न- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
उत्तर- योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास बैंक खाते का विवरण, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कार्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल फोन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बीपीएल राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए।
✅ प्रश्न- योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु क्या होनी चाहिए?
उत्तर- मप्र आर्थिक कल्याण व्यवस्था के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए।
✅ प्रश्न- आर्थिक कल्याण योजना कहाँ शुरू की गई है?
उत्तर- मध्यप्रदेश में आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई है।
✅ प्रश्न- मैं मुख्यमंत्री कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ ?
उत्तर- योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार स्वरोजगार योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, आवेदन विकल्प पर क्लिक करना होगा, फिर आपके सामने योजना के लिए आवेदन करने का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें, अब खुले हुए पेज पर विभागों की सूची लाभार्थी को जिस विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना है उसका चयन करें उसके बाद रजिस्ट्रेशन का विकल्प आएगा वहां पर क्लिक करें फिर पेज पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें। अब आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है।
✅ प्रश्न- मुख्यमंत्री कल्याण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
उत्तर- योजना के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति, ठेला चालक, फेरीवाले, कुम्हार, रिक्शा चालक आदि को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जायेगा.
✅ प्रश्न- यदि लाभार्थी योजना से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत या अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कहां संपर्क करें?
उत्तर- जिन उम्मीदवारों को योजना के लिए आवेदन करना है या जिन्होंने आवेदन किया है, यदि वे योजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर: 07556720200 पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।