जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana and how to Apply
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का परिचय – जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा राजधानी में प्रतिभावान छात्राओं को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। उन्हें 2500 रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। कोई भी इच्छुक राज्य लाभार्थी जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहता है, उसे कक्षा 10 और 12 में अच्छे ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नि:शुल्क प्रशिक्षण के साथ-साथ 2500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह योजना छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र केवल 2 बार दिल्ली एससी/एसटी निःशुल्क प्रशिक्षण योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्रों को दिल्ली के स्कूलों से 10वीं और 12वीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए।
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है तो उन छात्रों का सारा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी और यदि छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से 6 लाख के बीच है, तो छात्रों के प्रशिक्षण खर्च का 75% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, शेष खर्च छात्रों को स्वयं वहन करना होगा।
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य – इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकें।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित के लिए “जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना” के तहत मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित करती है:
प्रतियोगी परीक्षा :-
- यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा।
- साइंस स्ट्रीम यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल वाले छात्रों के लिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा।
- न्यायिक सेवा परीक्षा।
- अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यानी सीएलएटी के लिए प्रवेश परीक्षा
कार्यान्वयन एजेंसियां :
यह योजना पंजीकृत निजी संस्थानों/एनजीओ द्वारा संचालित प्रतिष्ठित संस्थानों/केंद्रों के माध्यम से लागू की जाएगी।
विशेषताएँ :
- योग्य छात्र किसी भी संबंधित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं।
- छात्रों के पास गैर-सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में शामिल होने और योजना के तहत निर्धारित सीमा के अधीन शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प भी है।
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के लाभ एवं फायेदे और विशेषताएं निम्नलिखित हैं –
- योजना के तहत निर्धारित कोचिंग शुल्क का 75% संस्थान को भुगतान किया जाएगा या छात्रों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- पाठ्यक्रम अवधि के दौरान 2500 रुपये प्रति माह वजीफा छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana
पात्रता- इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं
पात्रता मानदंड और लाभार्थी छात्रों का चयन
- दिल्ली के निवासी और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित हैं।
- वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये तक है।
- दिल्ली के स्कूलों से 10वीं और 12वीं पास की है
- विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड पूर्ण भरता है।
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana
आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन
आवेदन प्रक्रिया सूचीबद्ध संस्थानों के लिए:-
- छात्र सीधे संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रवेश के लिए संस्थान में आवेदन कर सकते हैं।
- संस्थान पात्रता मानदंड की पूर्ण पूर्ति और सीटों की उपलब्धता के आधार पर छात्रों का नामांकन करेगा।
- छात्रों के नामांकन के बाद, संस्थान कोचिंग कार्यक्रम शुरू होने से सात दिनों के भीतर ऐसे प्रवेशित छात्रों की पूरी सूची विभाग को प्रस्तुत करेगा।
- आवंटित सीटों की संख्या के साथ सूचीबद्ध संस्थानों की सूची यहां वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया गैर पैनलबद्ध संस्थान के लिए: –
- छात्र सीधे कोचिंग सेंटर का संकेत देते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में “जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत कोचिंग के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए।
- आवेदन उप निदेशक (कार्यान्वयन), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग, दिल्ली के जीएनसीटी, विकास भवन, बी-ब्लॉक, दूसरी मंजिल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के बीच समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस के भीतर।
- छात्रों के आवेदनों की विभाग में जांच की जाएगी और सभी पात्र छात्रों को सीटों की उपलब्धता के अधीन अपनी पसंद के गैर-सूचीबद्ध संस्थान से कोचिंग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- यदि किसी विशेष श्रेणी के तहत आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक है तो छात्रों की योग्यता सूची 10वीं/12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी।
- विभाग योजना के तहत छात्रों को उनके चयन के बारे में यथासमय सूचित करेगा।
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना – हाइलाइट्सजय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना | Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana क्या है? इसके क्या फायदे हैं | |
योजना का नाम | Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana – Delhi |
योजना का नाम | जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना – दिल्ली |
आरंभ तिथि | ——– |
घोषणा | जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा राजधानी में प्रतिभावान छात्राओं को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। |
योजना का उद्देश्य | योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकें। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://scstwelfare.delhi.gov.in/ |
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना | Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- राशन पत्रिका।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana – FAQ
✅ प्रश्न- क्या दिल्ली के बाहर के अनुसूचित जाति के छात्र योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर- नहीं, छात्रों को दिल्ली राज्य का निवासी होना चाहिए, एनसीआर में अन्य शहरों के छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
✅ प्रश्न- क्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों की पारिवारिक आय की कोई सीमा है?
उत्तर- हां, इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे छात्रों के परिवार की कुल पारिवारिक आय 8 एलपीए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
✅ प्रश्न- कोई छात्र कितनी बार इस योजना का लाभ उठा सकता है
उत्तर- योजना के तहत लाभ किसी विशेष छात्र द्वारा दो बार से अधिक नहीं लिया जा सकता है, भले ही अवसरों की संख्या कितनी भी हो; वह / वह एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा में हकदार हो सकता है। और दूसरे प्रयास में सरकार द्वारा केवल 50% कोचिंग शुल्क प्रदान किया जाता है।
✅ प्रश्न- कोचिंग संस्थानों के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड
उत्तर- 1 संस्थान एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/कंपनी अधिनियम, 2013 या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी संगठन द्वारा चलाया जाना चाहिए। 2. संस्थान के पास विभाग द्वारा पैनल में शामिल होने के लिए संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना की तिथि के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 3. इस योजना के तहत आवेदन करने के समय संस्थान को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होना चाहिए।
और ऊपर दिए गए पैरा 2 में दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में 100 छात्रों का न्यूनतम नामांकन प्रत्येक वर्ष कम से कम दो वर्षों के लिए, उस वर्ष से ठीक पहले जिसमें पैनल में शामिल होने के लिए चुना गया था। 4. संस्थान के पास आवेदन किए गए पाठ्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने के लिए संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए उचित बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
✅ प्रश्न- पात्रता मानदंड और लाभार्थी छात्रों का चयन
उत्तर- 1. दिल्ली के निवासी और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित हैं। 2. वार्षिक पारिवारिक आय सीमा रुपये 8 लाख तक है। 3. दिल्ली के स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 4. विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करता है।
✅ प्रश्न- आवेदन पत्र कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर- निम्नलिखित लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड करें: http://scstwelfare.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/DoIT_Welfare/welfare/home/
✅ प्रश्न- पैनलबद्ध कोचिंग संस्थान की सूची कैसे प्राप्त करें ?
उत्तर- निम्नलिखित लिंक से सूची डाउनलोड करें: http://Scstwelfare.Delhigovt.Nic.In/Wps/Wcm/Connect/DoIT_Welfare/Welfare/Home/
✅ प्रश्न- योजना का क्या लाभ होगा ?
उत्तर- 1. योजना के तहत निर्धारित कोचिंग शुल्क का 75% संस्थान को भुगतान किया जाएगा या छात्रों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। 2. रुपये का वजीफा। पाठ्यक्रम अवधि के दौरान 2500 रुपये प्रति माह छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।