Wednesday, May 15, 2024

अरुंधति गोल्ड स्कीम | Arundhati Gold Scheme – Best Info

Table of Contents

अरुंधति गोल्ड स्कीम क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Arundhati Gold Scheme and how to Apply


अरुंधति गोल्ड स्कीम का परिचय – हमारे देश के कई हिस्से बालिकाओं से जुड़ी सामाजिक बुराइयों से त्रस्त हैं, जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज आदि। लेकिन असमिया समाज अनादि काल से ऐसी बुराइयों से मुक्त होने के लिए भाग्यशाली है। हालांकि असम में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, फिर भी हर लड़की के माता-पिता उसकी शादी के दौरान लड़की को कुछ देना चाहते हैं। माता-पिता, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बावजूद अपने बच्चों को प्यार, आशीर्वाद और उपहार देने का सपना देखते हैं। लेकिन कई लोगों के ये सपने आर्थिक कमजोरी के कारण अधूरे रह जाते हैं।

सोने को हमेशा शुभ और संपत्ति माना जाता है। माता-पिता का मानना है कि सोने के आभूषण के उपहार से उनकी बेटी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। उद्देश्य: असम सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में  “अरुंधति गोल्ड स्कीम” नामक एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

अरुंधति गोल्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य – इस योजना का उद्देश्य उन बालिकाओं के माता-पिता को सुविधा प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन सभी माता-पिता की तरह कुछ सोना देना चाहते हैं, जो उनकी शादी पर बेटियों को उपहार के रूप में देना शुभ माना जाता है। सरकार ऐसे माता-पिता की खुशी को साझा करना चाहती है जो अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं रुपये प्रदान करके। इन माता-पिता की बेटियों को सोना खरीदने के लिए 40,000/- का आशीर्वाद।

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अरुंधति गोल्ड स्कीम के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Arundhati Gold Scheme

अरुंधति गोल्ड स्कीम के लाभ एवं फायेदे और विशेषताएं निम्नलिखित हैं  – 

  1. इस योजना का लाभ 40,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण है।
  2. लेकिन इस योजना में एकमात्र नियम यह है कि जब दुल्हन के खाते में सोने के खर्च के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
  3. इस राशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

अरुंधति गोल्ड स्कीम के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Arundhati Gold Scheme

पात्रता-  इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं

  1. विवाह के पंजीकरण के समय दूल्हा और दुल्हन की क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष की कानूनी आयु होनी चाहिए।
  2. आवेदक का विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  3. आवेदक को 1 दिसंबर, 2019 को या उसके बाद अपना विवाह संपन्न कराना चाहिए था।
  4. आवेदक को 1 जनवरी 2020 को या उसके बाद अपनी शादी का पंजीकरण कराना चाहिए था।
  5. आवेदक लड़की को अरुंधति गोल्ड योजना के लाभ के लिए उसी दिन आवेदन करना चाहिए जिस दिन वह विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करती है।
  6. आवेदक बालिका के माता-पिता की कुल आय 00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  7. आवेदक लड़की यह लाभ अपनी पहली शादी के लिए ही ले सकती है।
  8. राज्य के आदिवासी समुदायों सहित चाय जनजाति को छोड़कर दूल्हा और दुल्हन दोनों को कम से कम एचएसएलसी या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
  9. अगले पांच वर्षों के लिए आदिवासी समुदायों सहित चाय जनजाति के मामले में कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, क्योंकि असम राज्य के अधिकांश चाय बागानों में हाई स्कूल की सुविधा नहीं है।

अरुंधति गोल्ड स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Arundhati Gold Scheme

आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन

  1. आवेदक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के दिन अरुंधति स्वर्ण योजना के लिए आवेदन करेगा।
  2. आवेदक द्वारा भरा हुआ भौतिक आवेदन पत्र विवाह आवेदन के साथ विवाह अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा जहां विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है।
  3. अरुंधति गोल्ड योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए आवेदक लड़की को एक ऑनलाइन फॉर्म भी जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक पर उपलब्ध होगा।
  4. फॉर्म को पूरा करने के बाद आवेदक को फॉर्म के अंत में सबमिट बटन दबाकर और फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर दोनों को ऑनलाइन जमा करना होगा।
  5. आवेदक को जमा करने से पहले फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा, मुद्रित फॉर्म के घोषणा भाग पर हस्ताक्षर करना होगा और संबंधित विवाह पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपरोक्त बिंदु डी पर सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की एक प्रति के साथ भौतिक रूप से जमा करना होगा। उप रजिस्टर कार्यालयों की सूची जहां अरुंधति गोल्ड योजना के तहत आवेदन पत्र और इसके संलग्नक जमा किए जा सकते हैं, दिशानिर्देशों के बिंदु एफ में दिए गए हैं।
  6. आवेदक को विवाह पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय से जहां फॉर्म जमा किया गया है, अपना आवेदन और आवश्यक संलग्नक जमा करने पर एक रसीद प्राप्त होगी।
  7. आवेदन की स्वीकृति / अस्वीकृति की सूचना आवेदक को एसएमएस और ईमेल (ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी पर) द्वारा भेजी जाएगी।
  8. यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो योजना के तहत पात्र राशि पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बैंक ए/सी नंबर ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए विवरण के अनुसार ही होगा जहां आईएफएससी कोड के साथ बैंक ए/सी नंबर दिया गया है।
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अरुंधति गोल्ड स्कीम क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Arundhati Gold Scheme and how to Apply
अरुंधति गोल्ड स्कीम क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Arundhati Gold Scheme and how to Apply
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अरुंधति गोल्ड स्कीम –  हाइलाइट्स

अरुंधति गोल्ड स्कीम | Arundhati Gold Scheme क्या है? इसके क्या फायदे हैं

योजना का नामArundhati Gold Scheme
योजना का नामअरुंधति गोल्ड स्कीम
आरंभ तिथिअसम सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में
घोषणा असम सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में  “अरुंधति गोल्ड स्कीम” नामक एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
योजना का उद्देश्यइस योजना का उद्देश्य उन बालिकाओं के माता-पिता को सुविधा प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन सभी माता-पिता की तरह कुछ सोना देना चाहते हैं, जो उनकी शादी पर बेटियों को उपहार के रूप में देना शुभ माना जाता है।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://arundhati.nic.in/

 


अरुंधति गोल्ड स्कीम | Arundhati Gold Scheme में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

अरुंधति गोल्ड स्कीम में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

आवेदक लड़की की पात्रता मानदंड सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज
  2. चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के अलावा – उम्र के प्रमाण के रूप में HSLC/CBSE या समकक्ष पास प्रमाणपत्र जिसके तहत दुल्हन की कानूनी आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु क्रमशः 21 वर्ष होनी चाहिए।
  3. आदिवासी समुदायों सहित चाय जनजाति – अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा जारी दूल्हा और दुल्हन दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या आयु के प्रमाण के रूप में कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र या केवल सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से प्रमाण पत्र के रूप में वर और वधू की आयु का पता लगाने के लिए आयु के प्रमाण के रूप में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह के पंजीकरण के समय 18 वर्ष और 21 वर्ष
  4. विशेष विवाह (असम) अधिनियम, 1954 की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में विवाह अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
  5. आवेदक के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जिसमें वह अपने माता-पिता के साथ स्थायी रूप से निवास करती थी।
  6. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण/ लाभार्थी के बैंक पासबुक की प्रति।
  7. शादी से पहले जिस गांव में लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी, उस गांव के गांवबुराह/मौजादार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया हो कि आवेदक लड़की की यह पहली शादी है।

अरुंधति गोल्ड स्कीम – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Arundhati Gold Scheme – FAQ

✅ प्रश्न- योग्यता मानदंड क्या है?

उत्तर- 1. विवाह के पंजीकरण के समय वर और वधू की क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष की कानूनी आयु होनी चाहिए। 2. आवेदक का विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 3. आवेदक का विवाह 1 दिसंबर, 2019 को या उसके बाद होना चाहिए। 4. आवेदक को अपनी शादी को या उसके बाद पंजीकृत कराना चाहिए। 1 जनवरी 2020। 5. आवेदक लड़की को अरुंधति गोल्ड योजना के लाभ के लिए उसी दिन आवेदन करना चाहिए जिस दिन वह विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करती है।

6. आवेदक बालिका के माता-पिता की कुल आय 5.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। 7. आवेदक कन्या यह लाभ अपनी पहली शादी के लिए ही ले सकती है। 8. दूल्हा और दुल्हन दोनों को राज्य के आदिवासी समुदायों सहित चाय जनजाति को छोड़कर कम से कम HSLC या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। 9.आदिवासी समुदायों सहित चाय जनजाति के मामले में अगले पांच वर्षों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है, क्योंकि असम राज्य के अधिकांश चाय बागानों में हाई स्कूल की सुविधा नहीं है

✅ प्रश्न- इस योजना का क्या लाभ हैं ?

उत्तर- 1. इस योजना का लाभ 40,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण है। 2. लेकिन इस योजना में एकमात्र नियम यह है कि जब दुल्हन के खाते में सोने के खर्च के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 3. इस राशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

✅ प्रश्न- आवश्यक दस्तावेज की सूची

उत्तर- 1. चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के अलावा – उम्र के प्रमाण के रूप में HSLC/CBSE या समकक्ष पास प्रमाणपत्र जिसके तहत दुल्हन की कानूनी आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु क्रमशः 21 वर्ष होनी चाहिए। 2. आदिवासी समुदायों सहित चाय जनजाति – अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा जारी दूल्हा और दुल्हन दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या आयु के प्रमाण के रूप में कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र या वर और वधू की आयु का पता लगाने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह के पंजीकरण के समय 18 वर्ष और 21 वर्ष की आयु

3. विवाह अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, विशेष विवाह की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में ( असम) अधिनियम, 1954। 4. आवेदक के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र उस क्षेत्र के सर्कल अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जिसमें वह अपने माता-पिता के साथ स्थायी रूप से रहती थी। 5. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण/ लाभार्थी के बैंक पासबुक की प्रति। 6. जिस गांव में लड़की शादी से पहले अपने माता-पिता के साथ रहती थी, उस गांव के गांवबुराह/मौजदार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया हो कि आवेदक लड़की की यह पहली शादी है।

✅ प्रश्न- आवेदन कैसे करें ?

उत्तर- नीचे दिए गए लिंक का पालन करें और आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रदान करें: https://revenueassam.nic.in/

✅ प्रश्न- दूल्हा और दुल्हन का न्यूनतम आयु क्या है?

उत्तर- विवाह के पंजीकरण के समय दूल्हा और दुल्हन की क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष की कानूनी आयु होनी चाहिए।


केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें

Archana Kushwaha
Archana Kushwahahttp:////sarkariyojanayen.in
स्वागत है आप सभी पाठकों का हमारी वेबसाइट सरकारी योजनायें /Sarkari Yojanayen (sarkariyojnayen.in) में इस वेबसाइट का उद्देश्य अपने पाठको को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नई और पुरानी सभी सरकारी योजना की जानकारी प्रदान की जाती हैं ।

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