झारखंड श्रमिक औज़ार सहायता योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Shramik Auzaar Sahayata Yojana and how to Apply
श्रमिक औज़ार सहायता योजना का परिचय – झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा “निर्माण श्रमिक सहायता योजना” एक समाज कल्याण योजना है। इस योजना को अंग्रेजी में “निर्माण श्रमिकों के लिए टूलकिट सहायता योजना” के रूप में भी जाना जाता है। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है। केवल झारखंड राज्य के निवासी/अधिवास इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://shramadhan.jharkhand.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। व्यवसाय से संबंधित टूलकिट या समतुल्य राशि (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
श्रमिक औज़ार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य – श्रमिक औज़ार टूलकिट सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वे नागरिक जो अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, इस प्रकार वे भी अपने काम से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। राज्य के उक्त नागरिकों को उनके कार्य से संबंधित उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान करें।
श्रमिक औज़ार सहायता योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Shramik Auzaar Sahayata Yojana
श्रमिक औज़ार सहायता योजना के लाभ एवं फायेदे और विशेषताएं निम्नलिखित हैं –
- व्यवसाय से संबंधित टूलकिट या समतुल्य राशि (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
श्रमिक औज़ार सहायता योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Shramik Auzaar Sahayata Yojana
पात्रता- इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं
- आवेदक झारखंड राज्य का अधिवास होना चाहिए।
- आवेदक एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक (निर्माण श्रमिक) होना चाहिए।
- आवेदक को राजमिस्त्री, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, कुली, पेंटर आदि जैसे निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को पहले से ही इस योजना लाभ न मिला होना चाहिए।
श्रमिक औज़ार सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Shramik Auzaar Sahayata Yojana
आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन
पंजीकरण:
चरण 1: कारखाना स्थापना / श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; सरकार। झारखंड का।
https://shramadhan.jharkhand.gov.in/home
चरण 2: ऊपरी दाएं कोने में, “लॉगिन” पर क्लिक करें। पॉप-अप स्क्रीन पर, “यहां पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अगले पेज पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। निम्नलिखित अनिवार्य विवरण प्रदान करें: पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल और मोबाइल। एक उपयोगकर्ता नाम और एक पासवर्ड बनाएँ। पासवर्ड की पुष्टि करें। कैप्चा कोड भरें। “रजिस्टर” पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए वेरिफाई किया जाएगा। ओटीपी के सफल सत्यापन के बाद, आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
आवेदन पत्र:
चरण 1: कारखाना स्थापना / श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; सरकार। झारखंड का।
https://shramadhan.jharkhand.gov.in/home
चरण 2: ऊपरी दाएं कोने में, “लॉगिन” पर क्लिक करें। अपना यूजरनेम और पासवर्ड भरें। “लॉगिन” पर क्लिक करें।
चरण 3: रिबन में, “सेवाएं> बीओसी योजना लाभ> आवेदन पत्र” पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, “योजना लाभ प्रपत्र” (आवेदन पत्र) खुल जाएगा।
- “मूल विवरण” अनुभाग में, अनिवार्य फ़ील्ड भरें (लाल तारक चिह्न के साथ समाप्त होने वाले फ़ील्ड): BOC पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम / पति का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक का आधार नंबर, जिला, लिंग।
- “सिलेक्ट स्कीम” सेक्शन में, उस सूची से उस स्कीम का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
- “अपलोड अनुभाग” में, निर्दिष्ट फ़ाइल आकार और फ़ाइल प्रकार में अनिवार्य दस्तावेज़ (जो लाल तारक चिह्न के साथ समाप्त होते हैं) अपलोड करें।
चरण 4: अंत में, अपना आवेदन जमा करने के लिए “अनुरोध सबमिट करें” पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, आपकी “एप्लिकेशन आईडी” प्रदर्शित होगी, जो आवेदन के सफल जमा होने की पुष्टि करती है। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए इस एप्लिकेशन आईडी को नोट कर लें। एप्लिकेशन आईडी आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएगी।
आवेदन की स्थिति जांचें:
चरण 1: एक बार सबमिट करने के बाद, आवेदन 3-स्तरीय अनुमोदन के लिए जाता है: क्लर्क> श्रम अधीक्षक> डीएलसी।
चरण 2: सर्विसेज > बीओसी स्कीम बेनिफिट > एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएं।
चरण 3: अगले पृष्ठ पर, अपनी एप्लिकेशन आईडी भरें और “खोज” पर क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति एक सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदर्शित की जाएगी: आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, लागू योजना, आवेदन की स्थिति, टिप्पणी, तिथि और समय।
चरण 4: एक बार जब डीएलसी आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो “आवेदन की स्थिति” “स्वीकृत” में बदल जाती है। आवेदक “प्रिंट” पर क्लिक करके इस पृष्ठ का प्रिंट ले सकता है और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।
श्रमिक औज़ार सहायता योजना झारखंड – हाइलाइट्सश्रमिक औज़ार सहायता योजना | Shramik Auzaar Sahayata Yojana क्या है? इसके क्या फायदे हैं | |
योजना का नाम | Shramik Auzaar Sahayata Yojana – Jharkhand |
योजना का नाम | श्रमिक औज़ार सहायता योजना झारखंड |
आरंभ तिथि | — |
घोषणा | झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा “निर्माण श्रमिक सहायता योजना” एक समाज कल्याण योजना है। |
योजना का उद्देश्य | योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वे नागरिक जो अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, इस प्रकार वे भी अपने काम से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। राज्य के उक्त नागरिकों को उनके कार्य से संबंधित उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://shramadhan.jharkhand.gov.in/home |
श्रमिक औज़ार सहायता योजना | Shramik Auzaar Sahayata Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
श्रमिक औज़ार सहायता योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र
- आयु / जन्म तिथि का प्रमाण
- एश्रम कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण।
- एक घोषणा कि आवेदक द्वारा कोई ट्रेड टूल किट प्राप्त नहीं किया गया है।
- बैंक खाते का विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- टूलकिट की खरीद की रसीद
श्रमिक औज़ार सहायता योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Shramik Auzaar Sahayata Yojana – Jharkhand – FAQ
✅ प्रश्न- कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?
उत्तर- यह योजना श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रबंधित की जाती है।
✅ प्रश्न- क्या यह योजना राज्य प्रायोजित या केंद्र प्रायोजित है?
उत्तर- यह योजना राज्य प्रायोजित योजना है।
✅ प्रश्न- मुझे योजना के दिशानिर्देशों का लिंक कहां मिल सकता है?
उत्तर- योजना दिशानिर्देश इस लिंक पर देखे जा सकते हैं – https://shramadhan.jharkhand.gov.in/schemmeDetailsShow.action
✅ प्रश्न- क्या महिलाएं भी इस योजना में आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर- हां, यह योजना सभी लिंगों के आवेदकों के लिए खुली है।
✅ प्रश्न- क्या यह योजना ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करती है?
उत्तर- नहीं, यह योजना केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करती है। आवेदन करने के लिए, कृपया कारखाना स्थापना / श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली के आधिकारिक वेबिस्ट पर खुद को पंजीकृत करें; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखंड सरकार का।
✅ प्रश्न- कारखाना स्थापना/श्रमिक पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन एवं शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट का URL क्या है?
उत्तर- कारखाना स्थापना/श्रमिक पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन एवं शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट का यूआरएल https://shramadhan.jharkhand.gov.in/home है।
✅ प्रश्न- पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए किन विवरणों की आवश्यकता है?
उत्तर- पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं – पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, मोबाइल, यूजरनेम और एक पासवर्ड।
✅ प्रश्न- आवेदन पत्र के “मूल विवरण” खंड में क्या विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है?
उत्तर- आवेदन पत्र के “मूल विवरण” खंड में निम्नलिखित विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है: बीओसी पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम / पति का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक की आधार संख्या, जिला, लिंग।
✅ प्रश्न- मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई फील्ड अनिवार्य है?
उत्तर- अनिवार्य फ़ील्ड को अंत में “लाल तारक” (*) के साथ चिह्नित किया गया है।
✅ प्रश्न- क्या कोई आवेदन शुल्क है?
उत्तर- नहीं। पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
✅ प्रश्न- मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक करूं?
उत्तर- अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, नीचे दी गई चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करें: चरण 1: एक बार सबमिट करने के बाद, आवेदन 3-स्तरीय अनुमोदन के लिए जाता है: क्लर्क> श्रम अधीक्षक> डीएलसी। स्टेप 2: सर्विसेज > बीओसी स्कीम बेनिफिट > एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएं। चरण 3: अगले पृष्ठ पर, अपनी एप्लिकेशन आईडी भरें और “खोज” पर क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति एक सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदर्शित की जाएगी: आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, लागू योजना, आवेदन की स्थिति, टिप्पणी, तिथि, समय।
चरण 4: एक बार जब डीएलसी आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो “आवेदन की स्थिति” “स्वीकृत” में बदल जाती है। आवेदक “प्रिंट” पर क्लिक करके इस पृष्ठ का प्रिंट ले सकता है और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।
✅ प्रश्न- आवेदन पत्र में योजनाओं की सूची में से एक बार में कितनी योजनाओं का चयन किया जा सकता है ?
उत्तर- आवेदन पत्र प्रति आवेदन केवल एक योजना का चयन करने की अनुमति देता है।
✅ प्रश्न- क्या महिला आवेदकों के लिए आरक्षित स्लॉट का प्रतिशत है?
उत्तर- नहीं, आवेदक के लिंग के आधार पर स्लॉट का कोई आरक्षण नहीं है।
✅ प्रश्न- आवेदक योजना का लाभ कब तक प्राप्त कर सकता है?
उत्तर- लाभ पंजीकरण के तीन महीने के भीतर देय हैं।
✅ प्रश्न- क्या एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का निवासी है, वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर- नहीं, यह योजना उन आवेदकों के लिए खुली है जो झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं।
✅ प्रश्न- क्या आवेदन करने के योग्य होने के लिए आवेदक का पंजीकृत निर्माण श्रमिक (निर्माण श्रमिक) होना अनिवार्य है?
उत्तर- हां, आवेदन करने के पात्र होने के लिए आवेदक को एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक (निर्माण श्रमिक) होना चाहिए।
✅ प्रश्न- मुझे आवेदन प्रक्रिया के उपयोगकर्ता नियमावली का लिंक कहां मिल सकता है?
उत्तर- आवेदन प्रक्रिया की यूजर मैनुअल इस लिंक पर देखी जा सकती है – https://shramadhan.jharkhand.gov.in/ftp/WebAdmin/documents/BOC_SCHEME_BENEFIT_APPLICANT_SIDE.pdf