राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है और कैसे अप्लाई करें | What is National Family Benefit Scheme (NFBS) and how to Apply
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का परिचय – राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना MORD द्वारा अंब्रेला योजना ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) के तहत एक परिवार कल्याण योजना है। इस योजना में, मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के कारण की परवाह किए बिना शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परिवार हितलाभ का भुगतान मृतक गरीब के परिवार के ऐसे जीवित सदस्य को किया जाएगा, जो स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया पाया जाता है। ऐसे कमाऊ सदस्य की मृत्यु तब हुई हो जब उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य – योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मुख्य कमाने वाले परिवार के सदस्य की प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of National Family Benefit Scheme (NFBS)
- मृतक गरीब के परिवार के ऐसे जीवित सदस्य को एकमुश्त सहायता के रूप में ₹ 20000/- दिया जाएगा, जो स्थानीय जांच के बाद घर का मुखिया पाया जाता है।
- परिवार में कमाऊ सदस्य की मृत्यु के प्रत्येक मामले में सहायता दी जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of National Family Benefit Scheme (NFBS)
पात्रता- इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार के प्राथमिक कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई होगी।
- मृतक ब्रेडविनर की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार का उत्तराधिकारी प्राथमिक कमाने वाला होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for National Family Benefit Scheme (NFBS)
आवेदन प्रक्रिया –ऑफलाइन
चरण 1: योजना के दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक- III (पृष्ठ संख्या 47) में दिए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लें –
https://nsap.nic.in/Guidelines/nsap_guidelines_oct2014.pdf
(आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) के पास निःशुल्क उपलब्ध हैं।)
चरण 2: आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी को जमा करने होंगे। आवेदक को आवेदन पत्र पूरा भरना होगा और आयु, आय, स्थिति, पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमाण संलग्न करना होगा। पूरा मामला संबंधित TSWO को प्रस्तुत किया जाना है जो सूचियों को समेकित करता है और ब्लॉक स्तरीय स्वीकृति समिति को अग्रेषित करता है। इसके बाद मामलों को महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा मंजूरी के लिए DSWO को प्रस्तुत किया जाता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | National Family Benefit Scheme (NFBS) हाइलाइट्सराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | National Family Benefit Scheme (NFBS) क्या है? इसके क्या फायदे हैं | |
योजना का नाम | National Family Benefit Scheme (NFBS) |
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
आरंभ तिथि | — |
घोषणा | ग्रामीण विकास मंत्रालय – भारत सरकार |
योजना का उद्देश्य | इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मुख्य कमाने वाले परिवार के सदस्य की प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://nsap.nic.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | National Family Benefit Scheme (NFBS) में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
मृतक कमाने वाले से सम्बंधित दस्तावेज –
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- सबूत की पहचान।
- पते का प्रमाण।
- परिवार का बीपीएल कार्ड/राशन कार्ड।
- परिवार आईडी / सदस्य आईडी।
सहायता प्रदान करने के लिए परिवार के सदस्य से संबंधित दस्तावेज –
- सबूत की पहचान।
- पते का प्रमाण।
- उम्र का सबूत।
- परिवार आईडी / सदस्य आईडी।
- आधार से जुड़े बैंक खाते/डाक घर के खाते का विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | National Family Benefit Scheme (NFBS) – FAQ
✅ प्रश्न- क्या लाभ मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे?
उत्तर- इस योजना के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता एक मुश्त राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
✅ प्रश्न- यह कैसे तय होगा कि परिवार के किस सदस्य को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाए?
उत्तर- मृतक गरीब के परिवार के ऐसे जीवित सदस्य को सहायता प्रदान की जाएगी, जो स्थानीय जांच के बाद घर का मुखिया पाया जाता है।
✅ प्रश्न- एनएफबीएस के माध्यम से एक परिवार को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है?
उत्तर- इस योजना के तहत, एक परिवार को ₹20000 की एकमुश्त सहायता प्राप्त होगी।
✅ प्रश्न- इस महीने मेरी मां का निधन हो गया। वह और मेरे पिता दोनों परिवार के कमाने वाले सदस्य थे। हालाँकि, मेरी माँ ने मेरे पिता से अधिक कमाया। क्या उसे परिवार की प्राथमिक कमाने वाली माना जाएगा?
उत्तर- हां, आपकी मां को प्राथमिक कमाने वाला माना जाएगा। लिंग के बावजूद, प्राथमिक ब्रेडविनर परिवार का सदस्य होता है जिसकी आय परिवार की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा होती है।
✅ प्रश्न- क्या मेरे चाचा-चाची और उनके बच्चों को भी घर का हिस्सा माना जाएगा?
उत्तर- नहीं, इस मामले में “घर” शब्द में पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित बेटियाँ और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।
✅ प्रश्न- मैंने एनएफबीएस के लिए आवेदन फॉर्म को विधिवत भर दिया है और उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। मैंने आवश्यक दस्तावेज और पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी संलग्न की है। मुझे कहां/किससे फॉर्म जमा करना है?
उत्तर- विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म (आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ) या तो जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) को जमा करना होगा।
✅ प्रश्न- मेरे पिता के गुजर जाने के बाद, मेरी माँ परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य बन गई। वह एनएफबीएस के लिए आवेदन करने की पात्र है लेकिन वह अनपढ़ है और हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। क्या प्रपत्र में हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे के निशान का विकल्प होता है?
उत्तर- हां, जो आवेदक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं, उनके लिए अंगूठे के निशान देने का विकल्प है।
✅ प्रश्न- मुझे अपना परिवार आईडी और सदस्य आईडी कहां मिलेगा?
उत्तर- विवरण के संबंध में। आपके बीपीएल कार्ड में फैमिली आईडी और मेंबर आईडी मिल सकती है।