Thursday, October 17, 2024

विवाह सहायता योजना | Vivah Sahayata Yojana – Best Info

Table of Contents

झारखंड विवाह सहायता योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Vivah Sahayata Yojana and how to Apply


विवाह सहायता योजना का परिचय – “विवाह सहायता योजना” झारखण्ड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की एक योजना है। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है। केवल झारखंड राज्य के निवासी/अधिवास इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। यह योजना परिवार के दो बच्चों/महिला सदस्यों के विवाह के लिए ₹ 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य – इस योजना मुख्य उद्देश्य लड़कियों के बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना, महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। कन्यादान का आवेदन परिवार में दो कन्याओं को दिया जाएगा। यदि लाभार्थी पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान प्राप्त कर चुका है या पुनर्विवाह करता है, तो योजना का लाभ दूसरी बार नहीं मिलेगा।

इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे जरूरी है शादी का रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन। यह नगर निगम और रजिस्ट्री विभाग द्वारा किया जाता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, आप इसके लिए कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं।

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मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज

आवेदक का पूरा विवरण, पति और पत्नी का नाम, शादी की जानकारी, पता जहां प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, पति और पत्नी की हस्ताक्षरित तस्वीर, जोड़े की तस्वीर, शादी की दो तस्वीरें, तीन गवाहों के हस्ताक्षरित फोटो, उम्र का प्रमाण पत्र पति और पत्नी का (आधार कार्ड या पंजीकरण प्रमाण पत्र), विवाह कार्ड, तीन गवाहों का स्थानीय प्रमाण पत्र, पति और पत्नी का स्थानीय प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, आदि), पति और पत्नी की पहचान के प्रमाण के रूप में दोनों का आधार कार्ड, पत्नी बीपीएल है तो पति का बीपीएल कार्ड

तीन प्रकार के विवाह प्रमाण पत्र

  1. विवाह विशेष: 30 दिन
  2. हिंदू विवाह: एक दिन
  3. आनंद कारज (सिख धर्म): एक दिन

रजिस्ट्री कार्यालय में विशेष विवाह दर

  • विवाह सूचना शुल्क : दो रुपये 50 पैसे
  • विवाह पंजीकरण सूचना शुल्क : दो रुपए 50 पैसे
  • विवाह शुल्क : पांच रुपये
  • विवाह पंजीकरण शुल्क पांच रुपये
  • विवाह खोज शुल्क प्रति वर्ष: 50 पैसे
  • मैरिज कॉपी फीस : दो रुपए 50 पैसे
  • कुल: 18 रुपये

विवाह सहायता योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Vivah Sahayata Yojana

विवाह सहायता योजना के लाभ एवं फायेदे और विशेषताएं निम्नलिखित हैं  – 

  • यह योजना परिवार के दो बच्चों/महिला सदस्यों के विवाह के लिए ₹ 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।


विवाह सहायता योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Vivah Sahayata Yojana

पात्रता-  इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं

  1. आवेदक झारखंड राज्य का अधिवास होना चाहिए।
  2. आवेदक को ‘झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड)’ में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आवेदक को निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, कुली, पेंटर आदि से जुड़ा होना चाहिए।
  4. पंजीकृत कार्यकर्ता को पांच साल तक लगातार अंशदान करना चाहिए था।
  5. दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  6. दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
  7. यह योजना परिवार के दो बच्चों/महिला सदस्यों तक के लिए लागू है।

विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Vivah Sahayata Yojana

आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन

पंजीकरण:

चरण 1: कारखाना स्थापना / श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखंड सरकार।

चरण 2: ऊपरी दाएं कोने में, “लॉगिन” पर क्लिक करें। पॉप-अप स्क्रीन पर, “यहां पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अगले पेज पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। निम्नलिखित अनिवार्य विवरण प्रदान करें: पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल और मोबाइल। एक उपयोगकर्ता नाम और एक पासवर्ड बनाएँ। पासवर्ड की पुष्टि करें। कैप्चा कोड भरें। “रजिस्टर” पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए वेरिफाई किया जाएगा। ओटीपी के सफल सत्यापन के बाद, आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

आवेदन पत्र:

चरण 1: कारखाना स्थापना / श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; सरकार। झारखंड का।

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चरण 2: ऊपरी दाएं कोने में, “लॉगिन” पर क्लिक करें। अपना यूजरनेम और पासवर्ड भरें। “लॉगिन” पर क्लिक करें।

चरण 3: रिबन में, “सेवाएं> बीओसी योजना लाभ> आवेदन पत्र” पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, “योजना लाभ प्रपत्र” (आवेदन पत्र) खुल जाएगा।

  1. “मूल विवरण” अनुभाग में, अनिवार्य फ़ील्ड भरें (लाल तारक चिह्न के साथ समाप्त होने वाले फ़ील्ड): BOC पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम / पति का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक का आधार नंबर, जिला, लिंग।
  2.  “सिलेक्ट स्कीम” सेक्शन में, उस सूची से उस स्कीम का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
  3. “अपलोड अनुभाग” में, निर्दिष्ट फ़ाइल आकार और फ़ाइल प्रकार में अनिवार्य दस्तावेज़ (जो लाल तारक चिह्न के साथ समाप्त होते हैं) अपलोड करें।

चरण 4: अंत में, अपना आवेदन जमा करने के लिए “अनुरोध सबमिट करें” पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, आपकी “एप्लिकेशन आईडी” प्रदर्शित होगी, जो आवेदन के सफल जमा होने की पुष्टि करती है। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए इस एप्लिकेशन आईडी को नोट कर लें। एप्लिकेशन आईडी आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएगी।

आवेदन की स्थिति जांचें:

चरण 1: एक बार जमा करने के बाद, आवेदन 3-स्तरीय अनुमोदन के लिए जाता है: क्लर्क> श्रम अधीक्षक> डीएलसी।

स्टेप 2: सर्विसेज > बीओसी स्कीम बेनिफिट > एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएं।

चरण 3: अगले पृष्ठ पर, अपनी एप्लिकेशन आईडी भरें और “खोज” पर क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति एक सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदर्शित की जाएगी: आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, लागू योजना, आवेदन की स्थिति, टिप्पणी, तिथि और समय।

चरण 4: एक बार जब डीएलसी आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो “आवेदन की स्थिति” “स्वीकृत” में बदल जाती है। आवेदक “प्रिंट” पर क्लिक करके इस पृष्ठ का प्रिंट ले सकता है और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।

झारखंड विवाह सहायता योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Vivah Sahayata Yojana and how to Apply
झारखंड विवाह सहायता योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Vivah Sahayata Yojana and how to Apply
Sarkari Yojanayen

विवाह सहायता योजना झारखंड –  हाइलाइट्स

विवाह सहायता योजना | Vivah Sahayata Yojana क्या है? इसके क्या फायदे हैं

योजना का नामVivah Sahayata Yojana – Jharkhand
योजना का नामविवाह सहायता योजना झारखंड
आरंभ तिथि16 January 2017
घोषणा झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा “निर्माण श्रमिक सहायता योजना” एक समाज कल्याण योजना है।
योजना का उद्देश्यइस योजना मुख्य उद्देश्य लड़कियों के बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना, महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। कन्यादान का आवेदन परिवार में दो कन्याओं को दिया जाएगा। यदि लाभार्थी पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान प्राप्त कर चुका है या पुनर्विवाह करता है, तो योजना का लाभ दूसरी बार नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे जरूरी है शादी का रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://shramadhan.jharkhand.gov.in/home

 


विवाह सहायता योजना | Vivah Sahayata Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

विवाह सहायता योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

  1. पंजीकृत श्रमिक का आधार कार्ड
  2. वर और वधू का आधार कार्ड
  3. आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र
  4. सबूत की पहचान
  5. श्रम कार्ड
  6. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  7. निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण
  8. पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते का विवरण
  9. पंजीकृत श्रमिक का आय प्रमाण पत्र
  10. शादी का प्रमाणपत्र
  11. वर और वधू की आयु का प्रमाण
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विवाह सहायता योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Shramik Vivah Sahayata Yojana – Jharkhand – FAQ

 प्रश्न- कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?

उत्तर- यह योजना श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रबंधित की जाती है।

 प्रश्न- क्या यह योजना राज्य प्रायोजित या केंद्र प्रायोजित है?

उत्तर- यह योजना 100% राज्य प्रायोजित योजना है।

 प्रश्न- मुझे योजना के दिशानिर्देशों का लिंक कहां मिल सकता है?

उत्तर- योजना दिशानिर्देश इस लिंक पर देखे जा सकते हैं – https://shramadhan.jharkhand.gov.in/schemmeDetailsShow.action

 प्रश्न- क्या यह योजना ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार करती है?

उत्तर- नहीं, यह योजना केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करती है। आवेदन करने के लिए, कृपया कारखाना स्थापना / श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करें; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखंड सरकार।

 प्रश्न- कारखाना स्थापना/श्रमिक पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट का URL क्या है?

उत्तर- कारखाना स्थापना/श्रमिक पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन एवं शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट का यूआरएल https://shramadhan.jharkhand.gov.in/home है।

 प्रश्न- मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई फील्ड अनिवार्य है?

उत्तर- अनिवार्य फ़ील्ड को अंत में “लाल तारक” (*) के साथ चिह्नित किया गया है।

 प्रश्न- क्या कोई आवेदन शुल्क है?

उत्तर- नहीं। पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

 प्रश्न- मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक करूं?

उत्तर- अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, नीचे दी गई चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करें: चरण 1: एक बार सबमिट करने के बाद, आवेदन 3-स्तरीय अनुमोदन के लिए जाता है: क्लर्क> श्रम अधीक्षक> डीएलसी। स्टेप 2: सर्विसेज > बीओसी स्कीम बेनिफिट > एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएं। चरण 3: अगले पृष्ठ पर, अपनी एप्लिकेशन आईडी भरें और “खोज” पर क्लिक करें।

आपके आवेदन की स्थिति एक सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदर्शित की जाएगी: आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, लागू योजना, आवेदन की स्थिति, टिप्पणी, तिथि और समय। चरण 4: एक बार जब डीएलसी आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो “आवेदन की स्थिति” “स्वीकृत” में बदल जाती है। आवेदक “प्रिंट” पर क्लिक करके इस पृष्ठ का प्रिंट ले सकता है और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।

 प्रश्न- आवेदन पत्र में योजनाओं की सूची में से एक बार में कितनी योजनाओं का चयन किया जा सकता है ?

उत्तर- आवेदन पत्र प्रति आवेदन केवल एक योजना का चयन करने की अनुमति देता है।

 प्रश्न- क्या महिला आवेदकों के लिए आरक्षित स्लॉट का प्रतिशत है?

उत्तर- नहीं, आवेदक के लिंग के आधार पर स्लॉट का कोई आरक्षण नहीं है।

 प्रश्न- आवेदक योजना का लाभ कब तक प्राप्त कर सकता है?

उत्तर- लाभ पंजीकरण के तीन महीने के भीतर देय हैं।

 प्रश्न- क्या मध्य प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर- नहीं, यह योजना उन आवेदकों के लिए खुली है जो झारखंड राज्य के निवासी हैं।

 प्रश्न- क्या आवेदन करने के योग्य होने के लिए आवेदक का पंजीकृत निर्माण श्रमिक (निर्माण श्रमिक) होना अनिवार्य है?

उत्तर- हां, आवेदन करने के पात्र होने के लिए आवेदक को एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक (निर्माण श्रमिक) होना चाहिए।

 प्रश्न- मुझे आवेदन प्रक्रिया के उपयोगकर्ता नियमावली का लिंक कहां मिल सकता है?

उत्तर- आवेदन प्रक्रिया की यूजर मैनुअल इस लिंक पर देखी जा सकती है – https://shramadhan.jharkhand.gov.in/ftp/WebAdmin/documents/BOC_SCHEME_BENEFIT_APPLICANT_SIDE.pdf

 प्रश्न- JBOCWWB का पूर्ण रूप क्या है?

उत्तर- झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (JBOCWW Board)।


केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें

Archana Kushwaha
Archana Kushwahahttp:////sarkariyojanayen.in
स्वागत है आप सभी पाठकों का हमारी वेबसाइट सरकारी योजनायें /Sarkari Yojanayen (sarkariyojnayen.in) में इस वेबसाइट का उद्देश्य अपने पाठको को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नई और पुरानी सभी सरकारी योजना की जानकारी प्रदान की जाती हैं ।

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