Wednesday, October 16, 2024

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय | Residential School For Blinds – Best Info

Table of Contents

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Residential School For Blinds and how to Apply


नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय का परिचय – समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा “अंधों के लिए आवासीय विद्यालय” स्थापित किया गया है। नेत्रहीनों की सुरक्षा, कल्याण और शिक्षा के लिए । स्कूल रूप नगर में, फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास, मुथी, जम्मू, 180013 में स्थित है। स्कूल की क्षमता 50 लोगों की है। लाभार्थी आवेदन जमा करने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क करेगा। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है, और केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य – इस योजना का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन बच्चों के समान शैक्षिक अवसर और अनुभव प्रदान करें दृष्टिहीन छात्रों के लिए वयस्क जीवन के अनुभवों के लिए एक प्राकृतिक आधार प्रदान करें ताकि वे समाज के सभी क्षेत्रों में योगदान देने वाले सदस्यों के रूप में अपना सही स्थान ले सकें, शिक्षा के माध्यम से अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा समर्थित नेत्रहीनों की शिक्षा, ये बच्चे अपने आसपास की दुनिया की वास्तविकताओं के बारे में गहरी जागरूकता के विकास के लिए आवश्यक सामान्य, रोज़मर्रा के अनुभवों का आनंद ले सकते हैं।


नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Residential School For Blinds

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय के लाभ एवं फायेदे और विशेषताएं निम्नलिखित हैं  – 

  1. लाभार्थी को मुफ्त शिक्षा, समग्र विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके लिए वे फिट पाए जाते हैं।
  2. लाभार्थी को कपड़े, रहने और खाने की मुफ्त सुविधा और जेब खर्च के लिए ₹ 500/- प्रति कैदी प्रति माह की दर से प्रदान किया जाता है।
  3. लाभार्थी को संगीत की शिक्षा दी जाती है।
  4. लाभार्थी को स्नातक होने तक या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, संस्था में रखा जाता है।

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Residential School For Blinds

पात्रता-  इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं

  1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. आवेदक जम्मू और कश्मीर राज्य का अधिवास/स्थायी निवासी होना चाहिए।
  3. आवेदक विकलांग व्यक्ति (PwD) (दृष्टि की कुल / आंशिक अनुपस्थिति) होना चाहिए।
  4. आवेदक की आयु 6 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Residential School For Blinds

आवेदन प्रक्रिया –ऑफलाइन

चरण 1: योग्य लड़के और लड़कियों के अभिभावक या सामाजिक कार्यकर्ता को जिला समाज कल्याण कार्यालय का दौरा करना चाहिए, और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए।

चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएँ (हस्ताक्षरित), और सभी (स्व-सत्यापित) अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करें।

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चरण 3: जिला समाज कल्याण अधिकारी को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें।

चरण 4: जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र के सफल जमा करने की रसीद / पावती प्राप्त करें।

पोस्ट-आवेदन प्रक्रियाएं: आवेदक द्वारा विधिवत रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर, DSWO अंधों के लिए आवासीय विद्यालय के अधीक्षक को लाभार्थी को संस्थान में भर्ती करने के लिए अधिकृत करता है (रिक्ति की उपलब्धता के अधीन)।
आवेदन की स्थिति जांचें: योजना की आवेदन स्थिति के संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क किया जा सकता है।
नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Residential School For Blinds and how to Apply
नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय योजना क्या है और आवेदन कैसे करें | What is Residential School For Blinds and how to Apply
Sarkari Yojanayen

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय –  हाइलाइट्स

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय | Residential School For Blinds क्या है? इसके क्या फायदे हैं

योजना का नामResidential School For Blinds
योजना का नामनेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय
आरंभ तिथिजम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा
घोषणा समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा “अंधों के लिए आवासीय विद्यालय” स्थापित किया गया है।
योजना का उद्देश्यनेत्रहीन बच्चों के समान शैक्षिक अवसर और अनुभव प्रदान करें दृष्टिहीन छात्रों के लिए वयस्क जीवन के अनुभवों के लिए एक प्राकृतिक आधार प्रदान करें ताकि वे समाज के सभी क्षेत्रों में योगदान देने वाले सदस्यों के रूप में अपना सही स्थान ले सकें
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jksocialwelfare.nic.in/

 


नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय | Residential School For Blinds में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

  1. जम्मू और कश्मीर के राज्य / केंद्रशासित प्रदेश का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र।
  2. विकलांगता प्रमाण पत्र (दृष्टि की कुल / आंशिक अनुपस्थिति का संकेत)।
  3. 3 पासपोर्ट-साइज़ फोटोग्राफ (हस्ताक्षरित)।
  4. सबूत के संबंध में। शैक्षिक योग्यता (यदि कोई हो)।
  5. आधार कार्ड।
  6. उम्र का सबूत।
  7. जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

भाग्यलक्ष्मी योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Bhagyalaxmi Scheme – FAQ

✅ प्रश्न- आवासीय विद्यालय का पता क्या है?

उत्तर- आवासीय विद्यालय रूप नगर में, फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास, मुथी, जम्मू, 180013 में स्थित है।

✅ प्रश्न- आवासीय विद्यालय की सेवन क्षमता क्या है?

उत्तर- आवासीय विद्यालय की क्षमता 50 छात्राओं की है।

✅ प्रश्न- आवेदन जमा करने के लिए लाभार्थी को किसके पास जाना चाहिए?

उत्तर- लाभार्थी आवेदन जमा करने के लिए संबंधित DSWO से संपर्क करेगा।

✅ प्रश्न- DSWO का पूर्ण रूप क्या है?

उत्तर- DSWO का पूर्ण रूप (District Social Welfare Office ) “जिला समाज कल्याण अधिकारी” है।

✅ प्रश्न- आश्रय के अलावा, इस योजना में शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित क्या लाभ हैं?

उत्तर- लाभार्थी को मुफ्त शिक्षा, समग्र विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके लिए वे फिट पाए जाते हैं। लाभार्थी को संगीत की शिक्षा भी दी जाती है।

✅ प्रश्न- लाभार्थी के रहने और खाने की लागत क्या है?

उत्तर- लाभार्थी के रहने व खाने की व्यवस्था निःशुल्क है।

✅ प्रश्न- लाभार्थी को कितना मासिक पॉकेट मनी प्रदान किया जाता है?

उत्तर- लाभार्थी को ₹ 500/- प्रति माह की दर से पॉकेट मनी प्रदान की जाती है।

✅ प्रश्न- संस्था में कितने समय तक लाभार्थी को रखा जाता है?

उत्तर- लाभार्थी को स्नातक होने तक या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, संस्था में रखा जाता है।

✅ प्रश्न- इस योजना के उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर- इस योजना का उद्देश्य नेत्रहीनों की सुरक्षा, कल्याण और शिक्षा है।

✅ प्रश्न- इस योजना के लिए आयु मानदंड क्या हैं?

उत्तर- आवेदक की आयु 6 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

✅ प्रश्न- इस योजना के प्रयोजन के लिए “अंधेपन” की परिभाषा क्या है?

उत्तर- इस योजना के प्रयोजन के लिए, “दृष्टिहीनता” का अर्थ है “दृष्टि का पूर्ण/आंशिक अभाव”।

✅ प्रश्न- दृष्टिहीन उम्मीदवार की ओर से इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर- नेत्रहीन उम्मीदवार की ओर से इस योजना में अभिभावक या सामाजिक कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं।

✅ प्रश्न- क्या जम्मू और कश्मीर राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र, इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है?

उत्तर- हां, इस योजना के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है।

✅ प्रश्न- यदि मैं पहले से ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ तो क्या मैं इस योजना के लिए पुनः आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर- नहीं, यदि आपने पहले ही इसके लाभों का लाभ उठा लिया है तो आप इस योजना के लिए फिर से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

✅ प्रश्न- क्या यह राज्य वित्तपोषित या केंद्र पोषित योजना है?

उत्तर- यह 100% राज्य वित्तपोषित योजना है।

✅ प्रश्न- क्या कोई आवेदन शुल्क है?

उत्तर- नहीं, पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

✅ प्रश्न- मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन फॉर्म में एक फील्ड अनिवार्य है?

उत्तर- अनिवार्य फ़ील्ड के अंत में एक तारांकन चिह्न (*) चिह्न होता है।

✅ प्रश्न- क्या पड़ोसी राज्यों के आवेदक भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर- नहीं, केवल वे नागरिक जो जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

✅ प्रश्न- समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार की वेबसाइट का लिंक क्या है?

उत्तर- https://jksocialwelfare.nic.in/

✅ प्रश्न- मुझे आवेदन पत्र का प्रारूप कहां मिल सकता है? क्या यह ऑनलाइन उपलब्ध है?

उत्तर- आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय का दौरा करने और संबंधित प्राधिकरण से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करने की आवश्यकता है।

✅ प्रश्न- कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?

उत्तर- यह योजना समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रबंधित की जाती है।

✅ प्रश्न- क्या आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्व-सत्यापित करना अनिवार्य है?

उत्तर- हां, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्व-सत्यापित होने चाहिए।

✅ प्रश्न- क्या यह योजना एक “एक परिवार, एक लाभ” योजना है?

उत्तर- नहीं, योजना के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।


केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें

Archana Kushwaha
Archana Kushwahahttp:////sarkariyojanayen.in
स्वागत है आप सभी पाठकों का हमारी वेबसाइट सरकारी योजनायें /Sarkari Yojanayen (sarkariyojnayen.in) में इस वेबसाइट का उद्देश्य अपने पाठको को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नई और पुरानी सभी सरकारी योजना की जानकारी प्रदान की जाती हैं ।

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