Thursday, October 17, 2024

दिल्ली विधवा पेंशन योजना | Delhi Widow Pension Scheme – Best Info

Table of Contents

दिल्ली विधवा पेंशन योजना क्या है और कैसे अप्लाई करें | What is Delhi Widow Pension Scheme and how to Apply


दिल्ली विधवा पेंशन योजना का परिचय – संकट में महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना (विधवा पेंशन) विधवाओं, तलाकशुदा, अलग, परित्यक्त, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। 18 वर्ष के आयु समूह में जीवन भर के लिए जिनके पास निर्वाह के पर्याप्त साधन नहीं हैं और वे गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 12 दिसंबर 2018 को विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का संचालन दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रहा है। इस योजना के तहत पात्र महिला को प्रति माह 2,500 रुपये की पेंशन राशि प्राप्त होगी, जो सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि पेंशन की यह राशि हर महीने लाभार्थी को नहीं पहुंचाई जाती, बल्कि लाभार्थी महिला के खाते में हर तीन महीने में पेंशन की राशि तिमाही आधार पर भेजी जाती है।

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दिल्ली विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य – दिल्ली विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना सरकार द्वारा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। सहायता राशि प्राप्त करने के लिए दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है, जहां आपको आवश्यक दस्तावेजों और दस्तावेजों का सही विवरण जमा करना होगा।


दिल्ली विधवा पेंशन योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Delhi Widow Pension Scheme

दिल्ली विधवा पेंशन योजना के फायेदे – दिल्ली सरकार ने राज्य में निराश्रित विधवा महिलाओं विधवाओं, तलाकशुदा, अलग, परित्यक्त, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए विधवा पेंशन योजना (Delhi Vidhwa Pension Yojana) नामक एक योजना बनाई है।

इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार राज्य की सभी विधवा महिलाओं को हर महीने एक वित्तीय राशि प्रदान करेगी। इस राशि से ये महिलाएं अपने दैनिक जीवन के खर्चों को पूरा कर सकती हैं। विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा और गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि पेंशन के रूप में हर महीने लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की मात्रा ₹ 2,500/- प्रति माह है।

  • विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
  • यह योजना विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी।
  • विधवाओं को आय का स्रोत प्राप्त होगा इसलिए उन्हें दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा
  • इस योजना से विधवा महिलाओं की गरीबी दूर होगी।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Delhi Widow Pension Scheme

पात्रता-  इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं

इस योजना के लिए कौन पात्र है? आपको बता दें कि विधवा और तलाकशुदा जैसी निराश्रित महिलाओं को इस योजना से लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल दिल्ली की उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से कम है। आइए, हम आपको इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए मुख्य शर्तें बताते हैं। ये इस प्रकार हैं-

  1. एक महिला जो एक विधवा, तलाकशुदा, अलग, परित्यक्त, परित्यक्त, या 18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित महिला है।
  2. आवेदन की तिथि से पहले दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष का निवास।
  3. आवेदक की वार्षिक आय आवेदक के सभी स्रोतों (किराया, ब्याज/बचत और निवेश पर लाभांश, खेत से आय, संपत्ति की बिक्री आय, आदि सहित) से ₹ 1,00,000/- प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  4. आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए
  5. आवेदक के पास केवल दिल्ली के एनसीटी में किसी भी बैंक के साथ एकल-संचालित आधार-लिंक्ड खाता होना चाहिए।
  6. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/एमसीडी या एनडीएमसी और अन्य सरकारी/स्थानीय निकायों या इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करना चाहिए।
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दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Delhi Widow Pension Scheme

आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन

आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (दिल्ली) लिंक पर ऑनलाइन किया जाना है: https://edistrict.delhigovt.nic.in/

GNCTD के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण –

  1. https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर लॉग ऑन करें।
  2. सिटीजन कॉर्नर के तहत “न्यू यूजर” पर क्लिक करें
  3. दस्तावेज़ का चयन करें – आधार या वोटर आईडी पर क्लिक करें
  4. अपना आधार कार्ड नंबर / वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करें
  5. दिखाए गए बॉक्स में कैप्चा टाइप करें। “नागरिक पंजीकरण फॉर्म” खुल जाएगा।
  6. वर्तमान आवासीय पते के विवरण सहित सभी फ़ील्ड भरें
  7. कैप्चा दर्ज करें, और जारी रखें पर क्लिक करें।
  8. दिए गए मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  9. अब ई-जिला पोर्टल पर पंजीकरण पूरा हो गया है

योजना के लिए पंजीकरण करने के चरण –

  1. पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। दी गई लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। कैप्चा दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
  2. मुख्य पृष्ठ (मुख्य पृष्ठ) पर जाएं ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। सेवाओं के लिए लागू होने वाला ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा – लिंक पर क्लिक करें।
  3. ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों की एक सूची खुलेगी – महिला एवं बाल विकास विभाग का चयन करें।
  4. तीन वित्तीय सहायता योजनाएं दिखाई जाएंगी। प्रासंगिक योजना चुनें और अप्लाई पर क्लिक करें।
  5. बेसिक/पर्सनल डिटेल्स फॉर्म चेक करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। फॉर्म सभी आवश्यक क्षेत्रों को भरेगा और चयनित योजना की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा।
  6. इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और फोटोग्राफ अपलोड करें। इसके बाद फिनिश पर क्लिक करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें।
  7. सफल सबमिशन की पावती जनरेट की जाएगी।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना क्या है और कैसे अप्लाई करें | What is Delhi Widow Pension Scheme and how to Apply
दिल्ली विधवा पेंशन योजना क्या है और कैसे अप्लाई करें | What is Delhi Widow Pension Scheme and how to Apply
Sarkari Yojanayen

आवेदन प्रक्रिया –ऑफलाइन

आवेदन फिलहाल संबंधित जिला कार्यालय में ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र http://www.wcddel.in <डाउनलोड> और सभी जिला कार्यालयों, डीडब्ल्यूसीडी पर उपलब्ध है।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?
  1. दिल्ली विधवा पेंशन योजना की आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. फिर सेवा अनुभाग में “अपने ऐप को ट्रैक करें” दबाएं।
  3. यहां निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:
  • Select Department
  • Applied For (Scheme Name)
  • Enter Application Number
  • Applicant Name
  • Captcha Code

अंत में, एप्लिकेशन स्टेटस ऑनलाइन जांचने के लिए “Search” बटन दबाएं।

Track Application By SMS (Send EDISTDL <Space> <Application Number> To 77382-99899)

दिल्ली विधवा पेंशन योजना | Delhi Widow Pension Scheme हाइलाइट्स

दिल्ली विधवा पेंशन योजना | Delhi Widow Pension Scheme क्या है? इसके क्या फायदे हैं

योजना का नामDelhi Pension Scheme To Women In Distress (Widow Pension)
योजना का नामदिल्ली विधवा पेंशन योजना (संकट में महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना – विधवा पेंशन)
आरंभ तिथिदिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 12 दिसंबर 2018 को विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का संचालन दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रहा है।
घोषणा इस योजना का संचालन दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रहा है।
योजना का उद्देश्यदिल्ली विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना सरकार द्वारा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://edistrict.delhigovt.nic.in/

 


दिल्ली विधवा पेंशन योजना | Delhi Widow Pension Scheme में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

दिल्ली विधवा पेंशन योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

  1. आधार कार्ड
  2. निम्नलिखित आवश्यकताओं के लिए स्व-सत्यापित दस्तावेजी प्रमाण को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  3. आयु प्रमाण
  4. पति की मृत्यु का प्रमाण/तलाक की डिक्री/अलग होने का कागज/तलाक की कार्यवाही/कोई अन्य दस्तावेज जो परित्याग/अलगाव की पुष्टि करता हो।
  5. दिल्ली में पिछले 5 साल के निवास का निवास प्रमाण।
  6. बैंक खाता संख्या (एकल-संचालित) केवल दिल्ली में। जो आधार से जुड़ा हुआ है।
  7. पिछले वर्ष के लिए बैंक पासबुक / विवरण।
  8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आवेदक के नाम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अल्पसंख्यक आवेदकों के मामले में धार्मिक संस्था द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदक के धर्म की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
  9. आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो।
  10. आय स्व-घोषणा (पोर्टल पर दिए गए प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है)

दिल्ली विधवा पेंशन योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Delhi Widow Pension Scheme – FAQ

✅ प्रश्न- क्या WPS के लिए आवेदन करने के लिए आधार संख्या आवश्यक है?

उत्तर- हाँ, आवेदन भरने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है- आधार संख्या के बिना, आवेदन पोर्टल काम नहीं करेगा।

✅ प्रश्न- WDM लाभ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बैंक खाते की आवश्यकता है?

उत्तर- केवल दिल्ली में किसी भी बैंक का एकल संचालित आधार-लिंक्ड बैंक खाता।

✅ प्रश्न- क्या कोई वार्षिक आय सीमा है?

उत्तर- आवेदक की सभी स्रोतों से आवेदक की आय 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

✅ प्रश्न- क्या कोई सिफारिश या प्रमाणन आवश्यक है?

उत्तर- नहीं, प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा एक स्व-घोषणा आवश्यक है। (पोर्टल पर दिए गए प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है)

✅ प्रश्न- योजना के तहत वित्तीय सहायता की मात्रा क्या है?

उत्तर- ₹ 2500/- प्रति माह

✅ प्रश्न- बैंक खाता विवरण बदलने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर- बैंक खाता बदलने के लिए संबंधित जिला कार्यालय, डब्ल्यूसीडी को आवेदन देना होगा। हालांकि, विभाग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (आधार आधारित) भुगतान भेज रहा है। आधार से जुड़े बैंक खाते में ही विधवा पेंशन का भुगतान किया जाता है।

✅ प्रश्न- पता बदलने की प्रक्रिया क्या है? यदि आवेदक दिल्ली के भीतर स्थानांतरित हो गया।

उत्तर- आवेदन को बदले हुए पते के दस्तावेजी प्रमाण के साथ संबंधित जिला डब्ल्यूएंडसीडी कार्यालय को देना होगा।

✅ प्रश्न- क्या सजा का कोई प्रावधान है? यदि कोई जाली दस्तावेजों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है।

उत्तर- यदि झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सहायता स्वीकृत की गई थी, तो दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थी के खिलाफ उचित दायित्व लगाया जाएगा। राशि की वसूली भी की जाएगी।

✅ प्रश्न- मैं अपने आधार लिंकिंग स्थिति की जांच कैसे कर सकता हूं?

उत्तर- निम्नलिखित चरणों का पालन करें – चरण 1: https://uidai.gov.in पर जाएं चरण 2: आधार सेवाएं चुनें चरण 3: आधार लिंकिंग स्थिति चुनें चरण 4: अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। चरण 5: सुरक्षा कोड दर्ज करें और ओटीपी भेजें पर क्लिक करें चरण 6: पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के बाद, ओटीपी दर्ज करें। आधार/बैंक लाइनिंग स्थिति का विवरण सक्रिय और निष्क्रिय स्थिति के रूप में उपलब्ध होगा।

यदि आपकी आधार लिंकिंग स्थिति को 1) निष्क्रिय के रूप में देखा जाता है: आधार लिंकिंग की आगे की प्रक्रिया के लिए कृपया अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें। 2) सक्रिय: आगे की प्रक्रिया के लिए कृपया संबंधित जिला कार्यालय को सूचित करें।


केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें

Archana Kushwaha
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