Wednesday, October 16, 2024

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना | Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – Best Info

 


Table of Contents

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना क्या है और कैसे अप्लाई करें | What is Indira Gandhi National Disability Pension Scheme and how to apply


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का परिचय – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना फरवरी 2009 को हमारे देश में विकलांग लोगों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना विकलांग लोगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी विकलांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 80% या उससे अधिक की विकलांगता के साथ गरीबी रेखा से संबंधित है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य – इंदिरा गांधी योजना पेंशन का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिक जैसे: विकलांग महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं और विधवाएं जो जीविकोपार्जन नहीं कर सकती हैं और जिन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की देखभाल करना कोई पसंद नहीं करता और इन्हें जबरन दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे नागरिकों के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी पेंशन योजना शुरू की है। योजना के माध्यम से इन सभी नागरिकों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे विकलांग, वृद्ध एवं विधवा महिलाएं दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी और आत्मनिर्भर हो सकेंगी।

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इंदिरा गांधी योजना पेंशन के प्रकार

योजना के तहत, सरकार 3 प्रकार की पेंशन देती है, जो निम्नलिखित हैं:

विकलांग पेंशन योजना: यह योजना देश के सभी विकलांग नागरिकों के लिए बनाई गई है। वे नागरिक जो 80% या उससे अधिक की शारीरिक और मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें सरकार की ओर से हर महीने 500 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह उन नागरिकों द्वारा अनुरोध किया जा सकता है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

विधवा पेंशन योजना: यह योजना विधवा महिलाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से 59 साल के बीच होगी, वे इसका लाभ ले सकती हैं। योजना के माध्यम से जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है और उनके पास कोई सहारा नहीं है उन्हें मासिक पेंशन मिलेगी। ताकि वह उससे स्वतंत्र हो सके। योजना के तहत सरकार महिलाओं को हर महीने 300 रुपये पेंशन देती है।

वृद्धा पेंशन योजना : यह योजना देश के बुजुर्ग नागरिकों चाहे वो महिला हो या पुरुष, के लिए बनाई गई है। योजना के माध्यम से बुजुर्गों की मदद की जानी चाहिए क्योंकि हर कोई उन्हें बोझ समझता है और कोई भी उनकी अच्छी देखभाल नहीं करना चाहता है, लेकिन इस योजना के तहत सरकार उन्हें 800 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी। यह पेंशन राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। जिन सीनियर्स की उम्र 60 से 79 के बीच होगी वे इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे आप रोजी-रोटी कमा सकेंगे और आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।


 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के क्या फायेदे हैं | What are the benefits of Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के निम्न फायेदे हैं –

  • 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच के दिव्यांगजन को 300 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के पात्रता एवं आपात्रता क्या है | What is the eligibility and ineligibility of Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड

लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं।

  • आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति होना चाहिए।
  • आवेदक की विकलांगता 80% से अधिक होनी चाहिए।
  • बौने भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए।

 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया  | Application Process for Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

आवेदन प्रक्रिया –ऑनलाइन

नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  • उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट https://web.umang.gov.in/web_new/home पर जा सकते हैं
  • नागरिक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं।
  • एक बार लॉग इन करने के बाद, नागरिक एनएसएपी की खोज कर सकते हैं।
  • “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें
  • मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।

 

आवेदन प्रक्रिया –ऑफलाइन

  • व्यक्ति पात्रता के अनुसार पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद में जमा करा सकते हैं।
  • एक अधिकृत अधिकारी के तहत एक सत्यापन अधिकारी या सत्यापन टीम पात्रता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में आवेदनों की पुष्टि करती है
  • सत्यापन अधिकारी कारण सहित मंजूरी या अस्वीकृति के लिए आवश्यक सिफारिश करता है।
  • सत्यापनकर्ता प्राधिकारी की सिफारिशों के साथ आवेदकों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा नामित वार्ड सभा / क्षेत्र सभा में और उसके बाद ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में चर्चा की जाती है।
  • यदि ग्राम सभा/वार्ड सभाओं, ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं द्वारा समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो सत्यापन अधिकारी सीधे ग्राम पंचायत/नगर पालिका को सूचित करते हुए स्वीकृति प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
  • ग्राम सभा/वार्ड समिति/क्षेत्र सभा द्वारा सत्यापित और अनुशंसित आवेदनों की प्राप्ति के बाद, स्वीकृति प्राधिकारी आवेदक को स्वीकृति आदेश के रूप में संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका को एक प्रति के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।
  • स्वीकृति प्राधिकारी अपनी मुहर के अधीन स्वीकृति आदेश जारी करता है
  • एनएसएपी की योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन पासबुक जारी की जाती है। पासबुक में स्वीकृति आदेश, पेंशनभोगी के विवरण और संवितरण विवरण का विवरण होता है
  • जिन लाभार्थियों को मंजूरी जारी की गई है उनकी सूची ग्राम पंचायत/वार्ड/नगरपालिका कार्यालय में प्रदर्शित की जाती है और हर तीन महीने में अद्यतन की जाती है।
  • पेंशन राशि का भुगतान लाभार्थियों को सीधे उनके डाकघर या बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना - Indira Gandhi National Disability Pension Scheme
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना | Indira Gandhi National Disability Pension Scheme
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना हाइलाइट्स –              

योजना का नामइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
योजना का नामइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
आरंभ तिथिइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना फरवरी 2009 को हमारे देश में विकलांग लोगों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
घोषणा केंद्र सरकार
योजना का उद्देश्यइंदिरा गांधी योजना पेंशन का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिक जैसे: विकलांग महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं और विधवाएं जो जीविकोपार्जन नहीं कर सकती हैं – पेंशन द्वारा वित्तीय सहायता
आधिकारिक वेबसाइटhttps://nsap.nic.in/

 


 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

  • बीपीएल कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण – आयु के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में राशन कार्ड और ईपीआईसी पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (80% और अधिक) स्वीकार किया जाएगा।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – FAQ

प्रश्न – पेंशन प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

उत्तर – कोई पेंशन राशि बैंक खाते, डाकघर खाते, डाक मनीआर्डर या हस्त नकद में प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न – हैंड कैश में कौन डिस्बर्स करेगा?

उत्तर – हाथ में नकद राशि संबंधित उप जिला/नगरपालिका क्षेत्र के पेंशन संवितरण प्राधिकरण द्वारा वितरित की जाएगी। उमंग पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पेंशन वितरण प्राधिकरण का चयन किया जा सकता है।

प्रश्न – क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर – हां, उमंग के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। https://web.umang.gov.in/web_new/home

प्रश्न – क्या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान है?

उत्तर – ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है।

प्रश्न – मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता हूं?

उत्तर – कोई व्यक्ति https://nsap.nic.in/applicationTrack1.do?methodName=showStatus या उमंग – https://web.umang.gov.in/web_new/home के माध्यम से अपने आवेदन को ट्रैक कर सकता है।

प्रश्न – क्या मैं एकाधिक विकलांगताओं के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर – हां।


 

केंद्र सरकार की और भी महत्वपूर्ण योजनायें : – 

Archana Kushwaha
Archana Kushwahahttp:////sarkariyojanayen.in
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